चण्डीगढ़, 19 दिसंबर – हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन दो विधेयक पारित किए गए। इन विधायकों में हरियाणा विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2023 व हरियाणा विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 2023 शामिल हैं।

हरियाणा विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2023

यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा। इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने और उपयोग में लाई जाने वाली राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जो मार्च, 2024 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के सम्बन्ध में बताए गए हैं।

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) तथा 205 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2023-24 के खर्च के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से 1290,07,09,133 रुपये की अपेक्षित राशी के भुगतान और विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पारित किया गया है।

हरियाणा विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 2023

यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 6) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा। वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए कुल 238 करोड़ 79 लाख 3 हजार 309 रुपये (153,39,29,460 + 21,92,63,603 + 63,47,10,246) की राशि हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा उपयोग में जाने की स्वीकृति समझी जाएगी।

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