यह विधेयक सोनीपत मेट्रोपॉलिटन एरिया के निरंतर और संतुलित विकास के लिए एक दृष्टि विकसित करने का उद्देश्य रखता है बिल का उद्देश्य सोनीपत मेट्रोपॉलिटन एरिया के शासन के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे को मजबूत करना है चंडीगढ़, 5 अप्रैल – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहाँ हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमे सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ( SMDA), सोनीपत, 2023 विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य सोनीपत मेट्रोपॉलिटन एरिया के शासन के लिए मौजूदा संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है। यह मसौदा-विधेयक सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के निरंतर, स्थाई और संतुलित विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों के सृजन के माध्यम से निवासियों को प्रदान किए जाने वाले उचित जीवन स्तर और एकीकृत और समन्वित योजना, बुनियादी ढांचे के लिए एक दृष्टि विकसित करने का उद्देश्य रखता है। इसके अलावा ,इस विधेयक के बनने से शहरी सुविधाओं का विकास और प्रावधान, गतिशीलता प्रबंधन, शहरी पर्यावरण का सतत प्रबंधन और सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास भी होगा। सरकार ने गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA), गुरुग्राम, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (FMDA), फरीदाबाद और पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PMDA), पंचकुला की तर्ज पर सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (SMDA), सोनीपत की स्थापना करने का फैसला किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य सोनीपत मेट्रोपॉलिटन एरिया के निरंतर, निरंतर और संतुलित विकास के लिए एक दृष्टि विकसित करना है। प्राधिकरण द्वारा शहरी सुविधा और ढांचागत विकास को सुदृढ किया जा सकेगा। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ( SMDA), सोनीपत के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, परिवहन मंत्री, सांसद, राज्य विधानसभा के सदस्य, नगर निगम सोनीपत के महापौर एवं वरिष्ठ उप महापौर तथा राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी इस अथॉरिटी के पदेन सदस्य होंगे। Post navigation हरियाणा ने आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति का मसौदा तैयार किया हरियाणा ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए विवादों का समाधान योजना को दी मंजूरी