एनसीपीआर के पोर्टल पर दें बाल उत्पीड़न की सूचना: प्रीति भारद्वाज दलाल गुरुग्राम, 29 मार्च। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में बाल अधिकारों के संरक्षण विषय पर विभागीय अधिकारियों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आयोग की सदस्य ने बैठक के दौरान बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों से इस संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बैठक से पूर्व जग्गनाथ आश्रम व सलाम बालक ट्रस्ट द्वारा संचालित किए जा रहे बाल गृह का भी औचक निरीक्षण किया। आयोग की सदस्य नें बैठक में समिति के सदस्यों से जिला में बाल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट लेने उपरांत निर्देश दिए कि वे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट का नियमित दौरा कर वहां असहाय बच्चों को दी जा रही सुविधाओं की निरन्तर मोनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि संस्थानों में रहने वाले बच्चों के पूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि ये बच्चे सम्मान और गर्व के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के संबधित विभाग विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति निरंतर जागरूक करते रहें। जिला गुरुग्राम में प्रशासन व पुलिस के अधिकारी आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर ढाबों व कन्स्ट्रक्शन साइट्स पर बाल श्रम जैसी घटनाओं को रोकने का काम करें। प्रीति भारद्वाज ने कहा कि प्रशासन का कौन सा अधिकारी और पुलिस का विभाग का कौन सा अधिकारी बाल अधिकार संरक्षण के नोडल अधिकारी लगाए गए हैं। इसकी भी पूरी जानकारी आपस में सीडब्लूसी सदस्यों तथा अन्य प्रतिनिधियों को होनी चाहिए।उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारीयों को निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी अन्य राज्य से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अगर हरियाणा में कार्यवाही करने आए तो यह सुनिश्चित किया जाए कि इसकी जानकारी हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को जरूर दी जाए। बैठक में बाल अधिकार संरक्षण बारे भी आपस में सुझाव भी साझा किए गए। एनसीपीआर के पोर्टल पर दें बाल उत्पीड़न की सूचनाप्रीति भारद्वाज दलाल ने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि वे बच्चों के उत्पीड़न व उनसे जुड़े अन्य मामलों की शिकायतराष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के पोर्टल http://ncpcr.gov.in पर दे सकते हैं। वहीं यदि कोई बच्चा स्वयं भी अपने उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करना चाहता है तो वह भी पोर्टल का इस्तेमाल कर सकता है। बैठक के दौरान नगराधीश दर्शन यादव ने गुरुग्राम में बाल संरक्षण और रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम के सभी औद्योगिक संस्थानों में बाल मजदूरी पर पूर्णत प्रतिबंध है। जिसकी लेबर डिर्पाटमेंट द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है। वहीं जिन संस्थानों में महिला कामगारों की संख्या पचास से अधिक है वहां क्रेच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। बैठक में सीडीपीओ नेहा दहिया, एसीपी सुरेंद्र कौर सहित लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी व चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। Post navigation मानो या नहीं मानो, लेकिन सच है प्रति एकड़ 6 मन सरसों अधिक किसानों की बल्ले-बल्ले प्रतिदिन पंचगव्य का सेवन करने वाले पर जहर भी निष्प्रभावी – शंकराचार्य नरेंद्रानंद