– नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में मैनुअल स्क्वैंजर्स रोकथाम एवं उनके रोजगार व पुर्नवास अधिनियम (पीईएमएसआरए)-2013 का सख्ती से किया जा रहा है क्रियान्वयन– मैनुअल स्क्वैंजिंग पूरी तरह से है प्रतिबंधित, नियमों की अवहेलना पर 2 से 5 साल तक का कारावास और 5 लाख रूपए तक के जुर्माने का है प्रावधान गुरूग्राम, 21 दिसम्बर। नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में मैनुअल स्क्वैंजिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है तथा नियमों की अवहेलना करने पर 2 से 5 साल तक का कारावास और 5 लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा मैनुअल स्क्वैंजिंग रोकथाम एवं उनके रोजगार व पुर्नवास अधिनियम(पीईएमएसआरए)-2013 का क्रियान्वयन सख्ती से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैनुअल स्क्वैंजिंग कानून के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को सफाई या रख-रखाव के काम के लिए सीवर और सेप्टिक टैंक में मैनुअल रूप से प्रवेश ना करना पड़े। इसके लिए उपयुक्त मशीनों और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। सभी कनिष्ठ अभियंताओं व पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों को इस बारे में प्रेरित करें कि किसी भी व्यक्ति को मैनुअल सफाई के लिए शामिल ना किया जाए। सेप्टिक टैंक को हर तीन साल में एक बार अधिकृत एजेंसियों और डिसिल्टिंग ऑपरेटरों के माध्यम से ही साफ करवाना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की सेवा एवं शिकायत के लिए हैल्पलाईन नंबर 14420 पर संपर्क करें या services.gmda.gov पर रजिस्टर करवाएं। कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक वार्ड में सीवरेज से संबंधित हॉट स्पॉट क्षेत्रों को समझने और प्रत्येक क्षेत्र के लिए निवारक रख-रखाव योजना बनाने के लिए नागरिकों से मिलें। प्रत्येक सीवरमैन की भूमिका और जिम्मेदारी को रेखांकित करने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया भी बनाई हुई है, जिसकी पालना हमेशा सुनिश्चित की जाए। अगर किसी क्षेत्र में असुरक्षित व्यवहार जैसे कि टैंकरों द्वारा कीचड़ के अनाधिकृत डंपिंग, डेयरी या सीएंडडी वेस्ट को सीवर में डालना कानूनन अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके बारे में नगर निगम गुरूग्राम को सुचित करें। सरकार द्वारा जारी सफाई मित्र सुरक्षा कार्यक्रम के लिए एसई राधेश्याम शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया हुआ है तथा उनके साथ सलाहकार डा. अनीता फलसवाल सहित अन्य कर्मचारियों को शामिल किया हुआ है। Post navigation एक जनवरी से 120 माईक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक कैरीबैग रहेगी प्रतिबंधित धौला कुआं से मानेसर तक बनेगा एलिवेटेड रोड – राव इंद्रजीत