कोविड अनुरूप व्यवहार का करना होगा पालन चरखी दादरी जयवीर फोगाट, 14 जनवरी,उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा जारी महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत नए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदेश के अल्य जिलों की भांति अब दादरी जिला में भी मॉल व मार्केट सायं 6 बजे तक खुली रह सकेंगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे दूध व दवाइयां इत्यादि की दुकानें सायं 6 बजे के बाद भी खुली रहेंगी। रात्रि 11 बजे से सुबह पाँच बजे तक जि़ला में आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने कहा है कि सरकार के निर्देशानुसार जिला में सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। यह आदेश पहले ही जारी किये जा चुके है। दाह संस्कार और विवाह समारोह में 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। एनजीओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है। उपायुक्त ने कहा कि कोविड अनुरूप व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और जिस मॉल या संस्थान में व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करते पाए जाएँगे, तो उस संस्थान या मॉल पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना न अदा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 व 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 188 के तहत कार्रवाई होगी। उपायुक्त ने कहा है कि जिला में सभी सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लैक्स, सभी स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल इत्यादि खोलने पर प्रतिबंद जारी है। केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों को इस नियम में छूट होगी, किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम या खेल मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं है। जिला में सभी मनोरंजन पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन पर भी प्रतिबंध जारी है। यही नहीं, जिला में आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोडक़र सभी सरकारी तथा प्राईवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। जिला में बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी। उपायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टेंड व रेलवे स्टेशन) पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, राशन की दुकानों, शराब व वाइन शॉप, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कलैक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी, जिन्होंने कोविड रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है। इन आदेशों की अनुपालना संबंधित संस्थाओं के मालिक व प्रबंधन की जिम्मेवारी होगी। ट्रक व आटो रिक्शा यूनियन भी केवल वैक्सीन लगवा चुके लोगों को वाहन में बैठाएंगे। Post navigation बाढड़ा हल्का विधायक नैना चौटाला ने 3 सड़को के निर्माण के लिए 4.88 करोड़ रूपए जारी जलभराव से मिलेंगी मुक्ति, निकासी के लिए बनी परियोजना