गुरुग्राम, 29 दिसंबर। प्राकृतिक आपदा से फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किए जाने वाले फसल बीमा पंजीकरण के लिए अब केवल दो दिन ही शेष बचे हैं। गुरुग्राम जिला के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 दिसंबर तक अपनी रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।

जिला उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने उपरोक्त योजना की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को रबी फसल को बीमित कराने के लिए 31 दिसम्बर तक आवेदन करना होगा। योजना के तहत कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है। जिन किसानों ने बैंक से ऋण लिया है व अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते थे, उनके लिए अपने बैंक को लिखित आवेदन भेजने के लिए 24 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की गई थी। अब चूंकि उपरोक्त तिथि जा चुकी है तो संबंधित बैंक द्वारा नियमानुसार स्वतः ही फसल का बीमा किया जाएगा। जिला के किसान अपने बैंक में जाकर इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 * बीमित फसल में अब नही होगा परिवर्तन*
डॉ गर्ग ने कहा कि जो किसान अपनी बीमित फसल में परिवर्तन कराना चाह रहे थे, वह अब उसमें परिवर्तन नहीं करा सकेंगे क्योंकि बीमित फसल में परिवर्तन करने की आखिरी तारीख 29 दिसंबर निर्धारित की गई थी।

कृषि विभाग के प्रवक्ता ने  बताया कि जिला में रबी फसल का बीमा करने के लिए गेहूं के लिए प्रीमियम राशि ₹ 1011.90 प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इसी तरह चना के लिए ₹505.95  प्रति हेक्टेयर, सरसों के लिये ₹681.09 प्रति हेक्टेयर, जौ के लिए ₹661.62 प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इसी तरह सूरजमुखी के लिए ₹661.62 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है।

उपायुक्त ने जिला के किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कई फायदे है। योजना के तहत आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि, जलभराव व अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुक्सान के लिए बीमित फसल का मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर किसान को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को निर्धारित प्रारूप में फसल खराब होने की सूचना देना आवश्यक है। ऊपरोक्त योजना से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001802117 पर या संबंधित बैंक और कृषि विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

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