योजना के तहत विशेष परिस्थितियों में विवाह के तीन माह के अंदर-अंदर किया जा सकता है आवेदन।

गुरुग्राम, 14 अक्टूबर। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी करते हुए लाभार्थियों को मनोहर सौगात दी गई है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपए तथा विधवाओं को 51 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।

उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए अब विवाह की निर्धारित तिथि से दो माह पहले आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले यह शर्त एक महीने की थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए शर्त में संशोधन से पूर्व विवाह के 6 महीने तक विशेष परिस्थिति में आवेदन किया जा सकता था जिसकी स्वीकृति उपायुक्त कार्यालय द्वारा दी जाती थी। उन्होंने बताया कि शर्त में संसोधन उपरांत विशेष परिस्थितियों में विवाह के तीन माह के अंदर-अंदर आवेदन किया जा सकता है जिसकी स्वीकृति महानिदेशक अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पंचकूला से मिलेगी।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत शगुन के तौर पर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर तथा 5 हजार रुपये की राशि 6 महीने के अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने पर दी जाएगी।

जिला कल्याण अधिकारी विनोद चावला ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलने वाली शगुन की राशि को भी बढ़ाकर अब 31 हजार रुपये कर दिया गया है। इससे पहले पात्र व्यक्तियों को 11 हजार रुपये राशि कन्यादान के तौर पर दी जाती थी। उन्होंने बताया कि बीपीएल परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के अवसर पर 28 हजार रुपये तथा 3 हजार रुपये की राशि 6 महीने के अंदर शादी का पंजीकरण कराने के उपरांत दी जाएगी। इस योजना के तहत पात्र परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।

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