अदालत के सम्मुख पेश ना होने पर कुल 12 आरोपियों को अदालत द्वारा किया गया उद्घोषित अपराधी घोषित

विभिन्न अपराधों के मामलों में माननीय अदालत के सम्मुख पेश ना होने पर कुल 12 आरोपियों को माननीय अदालत द्वारा किया गया उद्घोषित अपराधी (पी.ओ.) घोषित।
अद्घोषित अपराधी घोषित करने पर माननीय अदालत द्वारा आरोपियों के खिलाफ कराए गए कुल 09 अभियोग अंकित।

गुरुग्राम – दिनांक 08/09/10/11.09.2021 को माननीय अदालत, गुरुग्राम द्वारा विभिन्न अपराधों के मामलों में निम्नलिखित 12 आरोपियों को उद्घोषित अपराधी (पी.ओ.) घोषित किया गया हैः-

अली निवासी भरतपुर राजस्थान। मोहम्मद शाखी निवासी तमिलनाडू्। कादर मोहम्मद निवासी तमिलनाडू। मुकेश पुत्र रणबीर निवासी रायपुर यू.पी. प्रमोद पुत्र चरण सिहं निवासी अलीगढ यू.पी. वजीर पुत्र आसन निवासी अलीगढ यू.पी. बिजेन्द्र पुत्र प्रताप सिंह निवावसी विष्णु नंगला फिरोजाबाद यू.पी. संजीव कुमार निवासी नांगलगढ, पंजाब। अरसद निवासी पंचगाँव नूँह। एच. मनीकिवआनन्द निवासी अपोलो हैल्थ स्ट्रीट लिमिटेड नं. 16 जी.एस.टी. रोङ चेन्नई तमीलनाडू। सलीम पुत्र सकील अहमद निवासी जलालाबाद मोहल्ला, मोहम्मदिगंज, शामली, उत्तर-प्रदेश। राजबीर शर्मा पुत्र दीनदयाल निवासी गांव ऊंचा माजरा, जिला गुरुग्राम।

आरोपियों को माननीय अदालत द्वारा निर्धारित दिनांक व समय पर माननीय अदालत के सम्मुख पेश होना था, परन्तु आरोपी माननीय अदालत के आदेशों की अवहेलना करते हुए माननीय अदालत के सम्मुख पेश नही हुए व पुलिस की गिरफ्तारी से रुहपोश होते रहे। जिस पर माननीय अदालत द्वारा उपरोक्त आरोपियों को पी.ओ. घोषित किया गया।

आरोपियों को पी.ओ. करार देते हुए माननीय अदालत ने सबन्धित थानों में आरोपियों के खिलाफ धारा 174A IPC के तहत कुल 09 अभियोग अंकित कराए है।

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