– जोन-2 क्षेत्र में 5 डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज पर की गई कार्रवाई

गुरूग्राम, 28 अगस्त। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा दी जा रही छूट के बावजूद भी जो प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टीज का टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं, उनके खिलाफ नगर निगम गुरूग्राम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इसी कड़ी में वीरवार को जोन-2 क्षेत्र में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश कुमार की टीम ने 5 डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को सील करने की कार्रवाई की। इनमें उद्योग विहार फेज-4 में 1187549 रूपए, सैक्टर-109 में 1483830 रूपए, पालम विहार फेज-1 में 1592701 रूपए व 1854780 रूपए तथा महावीरपुरा में 1438857 रूपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने के कारण सीलिंग की गई।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 30 सितम्बर तक प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी में छूट दी जा रही है। इसमें वित्त वर्ष 2021-22 के प्रॉपर्टी टैक्स में 25 प्रतिशत की राशि को वेव ऑफ किया गया है तथा इसी वित्त वर्ष की शेष बची राशि पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लाटों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी समय पर नहीं करने वालों पर 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है तथा डिफॉल्टर होने पर प्रॉपर्टी को सील करके नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। उन्होंने गुरूग्राम के प्रॉपर्टी मालिकों से आह्वान किया कि जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं की है, वे 30 सितम्बर से पूर्व कर दें तथा सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाने के साथ ही दंड प्रावधानों से भी बचें।

error: Content is protected !!