पिछले आदेशानुसार रियायतें लगातार रहेगी जारी, नो मास्क-नो सर्विस का नियम रहेगा लागू बिना मास्क के नहीं मिलेगी ट्रांसपोर्ट सुविधा, सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों में भी प्रवेश के लिए लगाना होगा मास्क परीक्षण, ट्रेकिंग, उपचार, टीकाकरण व कोविड उपयुक्त व्यवहार पर रहेगा फोकस गुरूग्राम, 23 अगस्त। जिलाधीश डा. यश गर्ग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम से लॉकडाउन को 6 सितंबर सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। नए आदेशों के अनुसार पिछले आदेशों में दी गई रियायतें लगातार जारी रहेगी। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि नो मास्क-नो सर्विस के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्हीं लोगों को पब्लिक व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में अनुमति दी जाएगी जो मास्क लगाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों से केवल वे ही लोग सेवाएं अथवा सामान प्राप्त कर सकेंगे, जिनके मुंह पर मास्क लगा होगा। परीक्षण, ट्रैकिंग, उपचार, टीकाकरण व कोविड-19 व्यवहार की रणनीति पर विशेष फोकस रहेगा। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट्स, बार्स, मॉल सहित रेस्त्रां को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी महामारी से बचाव के सभी नियम की पालना करनी होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भीड़ न होने देने का प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और माल्स को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। जिलाधीश डा यश गर्ग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सामाजिक दूरी के सिद्घांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नार्म की अनुपालना के साथ स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। आंतरिक स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन यह संख्या 100 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि खुले स्थानों में 200 लोगों तक के इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के सिद्धांत की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। Post navigation राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला टीबी फोरम एवं इंटरडिपार्टमेंटल कमेटी की बैठक संपन्न मंगलवार को जिला में 47 टीकाकरण केन्द्रों पर लगेगी कोविशिल्ड की पहली व दूसरी डोज