जोन-1 क्षेत्र की टीम ने गाड़ौली स्थित हैप्पी गार्डन तथा कृष्णा कॉलोनी में एक दूध डेयरी को किया सील

गुरूग्राम, 11 अगस्त। हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लाटों का वार्षिक रूप से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने पर संबंधित भवन को नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सील करने की कार्रवाई की जा रही है।

इसी कड़ी में बुधवार को एक मैरीज पैलेस तथा दूध डेयरी पर सीलिंग की गाज गिरी। जोनल टैक्सेशन ऑफिसर विजय कपूर की टीम ने गांव गाड़ौली स्थित हैप्पी गार्डन को 832300 रूपए की अदायगी नहीं करने की सूरत में सील कर दिया। इसके अलावा, कृष्णा कॉलोनी में एक दूध डेयरी पर भी सीलिंग की गाज गिरी। इस डेयरी पर 532714 रूपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। सीलिंग के बावजूद भी अगर प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं की जाती है, तो नगर निगम गुरूग्राम द्वारा इन प्रॉपर्टीज की नीलामी करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने एक बार फिर गुरूग्राम के प्रॉपर्टी मालिकों से आह्वान किया है कि जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं की है, वे जल्द से जल्द कर दें। हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत 30 सितम्बर तक प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करने वालों को छूट दी जा रही है। इस छूट का लाभ उठाने के साथ ही सीलिंग, पैनल्टी सहित अन्य दंड प्रावधानों से बचने का यह सुनहरी मौका सरकार द्वारा दिया गया है।

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