– प्रतिबंधित दायरे में शीतला माता मंदिर के पीछे लगभग 2 एकड़ में विकसित की जा रही थी अवैध कॉलोनी

गुरूग्राम, 26 जुलाई। नगर निगम गुरूग्राम के क्षेत्र में अवैध कॉलोनाईजेशन के खिलाफ सोमवार को बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। इसके तहत आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर नगर निगम गुरूग्राम का पीला पंजा चला।

सहायक अभियंता (इनफोर्समैंट) सुनील कुमार, कनिष्ठ अभियंता प्रदीप कुमार की टीम सोमवार को जेसीबी एवं पुलिस बल लेकर आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में शीतला माता मंदिर के पीछे लगभग 2 एकड़ में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में पहुंचे। टीम ने जेसीबी की मदद से यहां पर रोड़ नेटवर्क, टीन शैड, डीपीसी स्तर के निर्माणों तथा चारदीवारियों को धराशायी कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। सहायक अभियंता ने विरोध करने वालों को समझाया कि माननीय न्यायालय द्वारा इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए निर्माण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरूग्राम द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों को समझाया कि वे इस प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के प्लॉट, मकान या दुकान की खरीद-फरोख्त ना करें।

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