अवहेलना पाए जाने पर हरियाणा बिल्डिंग कोड, 2017 के तहत होगी सख्त कार्यवाही।
-सूचीबद्ध संस्थानों को 15 जून तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की चालू हालत के लिए दिए निर्देश।

गुरूग्राम, 5 जून। जिला में भूजल संसाधनों के संरक्षण व वर्षा जल संचयन को लेकर उपायुक्त डा. यश गर्ग ने जिला की रेजीडेंशियल बिल्डिंगो, गु्रप हाउसिंग सोसायटियों, सोसायटियों, संस्थानों, स्कूलों , होटलों औद्योगिक संस्थानों को मौजूदा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चरों की चालू हालत 15 जून तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उपरोक्त वर्णित जिन संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नही हैं उन्हें अपने यहां हरियाणा बिल्डिंग कोड, 2017 के तहत निर्धारित मानदंडानुसार नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (रूफ टाॅप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलाकर) लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा बिल्डिंग कोड की धारा 8.1 (1) के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उस भवन मालिक द्वारा स्थापित किया जाना अनिवार्य है, जिस भवन की छत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक है। इसी प्रकार, हरियाणा भवन संहिता की धारा 8.1 (2) के अनुसार, न केवल आवास भवन बल्कि सभी प्रकार के भवनों एवं समूह आवास सोसाइटी इत्यादि को भूमिगत जल की रिचार्जिंग करना अनिवार्य है, जिनका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर और उससे अधिक है।

उन्होंने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चरों की चैकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उल्लंघन करने पर व्यावसायिक प्रमाणपत्र भी रद्द किया जा सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हैल्पलाइन नंबर-9311411998 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम , एचएसवीपी, डीटीसीपी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले आवासीय भवनों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, संस्थानों, स्कूलों, होटलों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को निर्देश दिया जाता है कि 15 जून 2021 तक अपने परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टमों की आगामी मानसून से पहले चालू हालत सुनिश्चित करें।

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