– ’पहले से लागू लॉक डाउन के प्रतिबंधों मंे नियमों के साथ दुकान खोलने की दी गई छूट  – ’उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने गाइडलाइंस के साथ जारी किए आदेश’ 

गुरुग्राम, 24 मई। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार गुरुग्राम जिला में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत पहले से लागू प्रतिबंधों में कुछ छूट देते हुए इसकी अवधि एक सप्ताह और अर्थात 31 मई को प्रातः 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। 

उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ यश गर्ग ने आदेश जारी किए हैं जिनमें पाबंदियों में कुछ छूट दी गई है। दुकानों को नियमांे के साथ खोलने की ढील दी गई है। आदेशों में कहा गया है कि अकेली दुकाने दिन के समय खोली जा सकती हैं। भीड़-भाड़ वाले बाजारों में सम और विषम आधार पर दुकाने खोलने की अनुमति दी गई है। नगर निगम, संपदा अधिकारी या नगर पालिकाओ या अन्य किसी अधिकृत ऐजेंसी द्वारा दुकानों के नंबर लगाए हुए हैं, उन क्षेत्रों में विषम तारीखों वाले दिन विषम नंबर वाली दुकानें प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी और सम तारीखो वाले दिन सम नंबर वाली दुकानें उसी समय के दौरान खोली जा सकती हैं। जिन क्षेत्रों में दुकानों के नंबर नही है या नंबर पहचानने में कठिनाई है, उन क्षेत्रों में दाहिने हाथ की तरफ वाली दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे तक खुलेगी और बाएं हाथ की तरफ वाली दुकानें मंगलवार, वीरवार और शनिवार को इसी समय की अवधि में खोली जा सकती हैं। दाएं और बाएं तरफ का निर्धारण करने के लिए उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ मुंह करके, जैसी भी बाजार की दिशा हो उसके अनुसार खड़ा होकर किया जा सकता है। नगर निगम के संबंधित जाॅन के संयुक्त आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं के सचिवों को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। वे इस कार्य में संबंधित कार्यकारी मैजिस्टेªट तथा थाना प्रभारी का सहयोग ले सकते हैं। फिलहाल शाॅपिंग माॅल को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। 

’इन उद्योगों को होगी संचालन की अनुमति’ —

उपायुक्त द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार गुरुग्राम जिला में विभिन्न प्रकार के उद्योगों को इस लॉक डाउन की अवधि में संचालन की अनुमति दी गई है। इनमें नगर निगम तथा नगर पालिका अथवा नगर परिषद क्षेत्रों की सीमा से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में लगे उद्योग, एसईजेड में संचालित औद्योगिक इकाइयां, निर्यात उन्मुखी इकाइयां, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप में स्थित इकाइयां संचालित की जा सकती हैं, लेकिन इनके कामगारों के रहने के प्रबंध इकाई परिसर में ही हो या किसी नजदीक जगह पर हो जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता ना पड़े। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म भी सुनिश्चित करने होंगे। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुएं बनाने वाली इकाइयां, जिसमें दवा, फार्मास्यूटिकल , मेडिकल उपकरण या उनसे संबंधित सामान बनाने वाली इकाइयां भी चालू रखी जा सकती हैं। डिफेंस सेक्टर को उपकरण या अन्य सामान सप्लाई करने वाली निर्माता इकाइयां, कृषि और स्वास्थ्य सेक्टरों के लिए ऑटो मोबाइल या अन्य उपकरण बनाने वाली इकाइयां, ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, ऐसी उत्पादन इकाइयां जो सप्लाई चेन को जारी रखने के लिए आवश्यक है तथा आईटी हार्डवेयर निर्माता कंपनियां संचालित की जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग और शिफ्टों में गैप करके पैकेजिंग सामग्री बनाने वाली इकाइयां तथा जूट उद्योग चलाए जा सकते हैं। 

निम्न किस्म की निर्माण गतिविधियों के संचालन को अनुमति’ —-

लॉकडाउन के दौरान सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट, भवन तथा सभी प्रकार के औद्योगिक प्रोजेक्ट जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में एमएसएमई इकाइयां और औद्योगिक एस्टेटो में सभी प्रकार के प्रोजेक्ट भी शामिल है, चालू रखे जा सकते हैं। नवीकरण ऊर्जा प्रोजेक्ट का निर्माण और नगर निगम तथा नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर जिन निर्माण स्थलों पर कामगार उपलब्ध है और उन्हें बाहर से नहीं लाना पड़ता, ऐसी साइटों पर निर्माण कार्य जारी रखा जा सकता है।

इन मामलों में व्यक्तियों को भी आवागमन की अनुमति होगी’ —

आपात सेवाओं जिसमें मेडिकल, वैक्सीनेशन और वेटरनरी केयर सहित आवश्यक सामग्री लाने के लिए निजी वाहनों, छूट वाली श्रेणियों के लोगों को अपने कार्यस्थल तक जाने और वापस आने, विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले उम्मीदवारों को उनके परीक्षा हॉल टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। परीक्षा ड्यूटी देने वाले व्यक्तियों को पहचान पत्र दिखाने पर तथा विद्यार्थियों के साथ उनके एक अभिभावक को भी अनुमति होगी। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी अथवा बस अड्डे से आने वाले यात्रियों या इन स्थानों को जाने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमति दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग या बीमार व्यक्तियों के लिए घरेलू मेड, कुक, ड्राइवरों, घरेलू साहिकाओ, नर्स या देखभाल करने वाले व्यक्तियों को आवागमन की अनुमति दी गई है।

ट्रांसपोर्ट सेवाएं’ —

आवश्यक वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन, फायर, कानून व्यवस्था और आपात सेवाओं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों को 50ः क्षमता के साथ, मेट्रो रेल सेवाएं भी चालू रखने की अनुमति दी गई है। टैक्सी जिसमें ऑटो रिक्शा सहित कैब सेवाओं को ड्राइवर के अलावा 3 यात्रियों के साथ चलाने की अनुमति है। ऑटो रिक्शा या ई- रिक्शा मे ड्राइवर के अलावा दो व्यक्ति ही हो सकते हैं और दुपहिया वाहन पर एक सवारी पीछे बैठ सकती है लेकिन दोनों को हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनने जरूरी है। साइकिल रिक्शा में दो से ज्यादा सवारी नहीं होनी चाहिए। रेलगाड़ियों में सभी यात्री आवागमन को अनुमति है।

’कुछ और पाबंदियां अथवा अनुमतिया’ —

लॉकडाउन के दौरान सभी शिक्षण, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, जिम्नेजीयम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल तथा इस प्रकार के सभी स्थल बंद रखे जाएंगे। सभी सामाजिक या राजनीतिक या खेल अथवा मनोरंजन या शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों तथा अन्य भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा, केवल उपायुक्त कार्यालय या संबंधित एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेकर ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स , खाने के स्थान, ईटिंग जॉइंट्स (मॉल वाले भी) केवल होम डिलीवरी के लिए रात्रि 10 बजे तक खोलें रखे जा सकते हैं। सड़क किनारे ढाबा, फूड स्टॉल और फ्रूट स्टॉल को पार्सल या पैक करके सेवाएं देने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में इन गतिविधियों के संचालन पर रोक रहेगी और वहां पर केवल आवश्यक खाना, दूध या राशन के आइटम पहुंचाए जा सकते हैं। विवाह शादियंा केवल घर पर या कोर्ट में की जा सकती हैं जिसमें अधिकतम 11 व्यक्ति भाग ले सकते हैं। बारात आदि के प्रदर्शन की अनुमति नही होगी।

’कमर्शियल और प्राइवेट प्रतिष्ठानों के लिए आदेश’ –

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, डीटीएच और केबल सेवाओं के संचालन को अनुमति होगी। आईटी तथा आईटी आधारित सेवाओं को 50ः कर्मियों के साथ चलाया जा सकता है। सरकारी कार्यों के लिए डाटा और कॉल सेंटर, सरकार से स्वीकृत ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर, ई-कॉमर्स कंपनियों और उनके ऑपरेटरों द्वारा प्रयोग किए जा रहे वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ स्वीकृति दी गई है। कोरियर सेवा, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं जिसमें एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के कंटेनर डिपो, व्यक्तिगत इकाइयां तथा लॉजिस्टिक चेंन से जुड़े अन्य लिंक भी शामिल, को भी जारी रखा जा सकता है। रिहायशी परिसरों और ऑफिस के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाओं तथा सुविधा प्रबंधन सेवाओं को संचालन की अनुमति होगी। लॉकडाउन, मेडिकल या किसी आपात स्थिति में फंसे व्यक्तियों, एयर क्रयू और पर्यटको को रहने की सुविधा देने वाले होटल, धर्मशाला, मोटेल संचालित किए जा सकते हैं। कोविड-19 क्वारंटाइन सुविधाओं के लिए निर्धारित प्रतिष्ठान के अलावा स्वरोजगार जैसे इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयर, प्लंबर, मोटर मैकेनिक और कारपेंटर कि मेंटेनेंस सेवाएं प्रदान करने वालों को भी आवागमन की अनुमति दी गई है।

भारत सरकार और इसके अधीन सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय केंद्र सरकार की हिदायतों के अनुसार खुलेंगे।

हरियाणा सरकार और उससे जुड़ी स्वायत्त संस्थाओं, निगमो के कर्मचारियों में पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सेवा, आपदा प्रबंधन, जेल, बिजली, पानी और स्वच्छता से जुड़े कर्मी बिना रोक-टोक के काम करेंगे। राज्य सरकार के अन्य विभागों के कार्यालयों को मुख्य सचिव हरियाणा के 16 अप्रैल और 30 अप्रैल को जारी हिदायतो का पालन करने के लिए कहा गया है। कृषि उत्पादों की खरीद से जुड़ी एजेंसियां भी अपना काम जारी रख सकती है। इन सभी कर्मचारियों को अपने कार्यालय का पहचान पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।

उसके अलावा, सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं, जिसमें आयुष, नेत्र रोग, डेंटल क्लिनिक, पशु अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, दवा और मेडिकल उपकरण बिक्री की दुकानें आदि खुले रहेंगे। बैंक शाखाएं और एटीएम, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित वित्तीय मार्केट जैसे एनपीसीएल, सीसीआईएल, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, सेबी और कैपिटल मार्केट से जुड़ी सेवाएं, बीमा कंपनियां अपना काम जारी रखेंगे। यही नहीं, मनरेगा के तहत चल रहे कार्य भी सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क की अनिवार्यता के साथ जारी रहेंगे। कृषि और बागवानी से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियां चलाने की अनुमति भी आदेशों में दी गई है।

दंड का प्रावधान’ –

 इन आदेशों की अवहेलना या उल्लंघन करने वालों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाएगा।

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