लॉकडाउन … घर से बाहर निकलने के लिए ई पास जरूरी.
सरल हरियाणा पोर्टल पर करें आवेदन जिला उपायुक्त.
अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें जिलावासी

फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम ।
  जिला में कोरोना रोकथाम के तहत पूरे जिला में चल रहे लॉकडाउन में बिना ई-पास के घर से बाहर निकलने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। आगामी 10 मई सुबह 5 बजे तक जिला में लॉकडाउन लागू है और जिला प्रशासन की ओर से जिला वासियों को केवल आवश्यक कार्य हेतु ही ई-पास के साथ बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। लॉकडाउन में आम जनता को किसी तरीके की परेशानी न हो उसके लिए प्रशासन की ओर से मूवमेंट पास जारी किए जा रहे हैं और उसी आधार पर आमजन अपनी आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा। पिछले एक सप्ताह के दौरान गुरुग्राम पुलिस द्वारा शुक्रवार तक लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाले 93 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इनके अलावा, लॉकडाउन के दौरान 313 लोगों का मास्क ना पहनने पर चालान किया गया है।

सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन सेवा के लिए सरलहरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने पर कार्य की आवश्यकता अनुसार ही ई-पास जारी किए जा रहे हैं। सरलहरियाणा.जीओवी.इन पर ई-पास की व्यवस्था  की ओर से गई है जिसके माध्यम से आमजन अपनी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवागमन कर पाएंगे। ई-पास के आवेदन करने हेतु सरलहरियाणा.जीओवी.इन पर लॉगिन करने उपरांत आवेदन करने के लिए कोविड-19 मूवमेंट पास लिंक कर क्लिक करना होगा, जिसके उपरांत ई-मेल अथवा एसएमएस के माध्यम से आवेदनकर्ता को ई-पास उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदनकर्ता को आवश्यक  दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। वाहन परमिशन के लिए भी सरलहरियाणा.जीओवी.इन  पर ही आवेदन करना होगा।

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