मैक्रो कन्टेनमेंट जोनों के आसपास प्रतिबंधित की गई गतिविधियों के लिए उचित दिशा-निर्देश व आदेश

गुरुग्राम में बनाए गए मैक्रो कन्टेनमेंट जोनों के आसपास प्रतिबंधित की गई गतिविधियों व सुरक्षा की दृष्टि से किए गए अन्य प्रबंधों के सबन्ध में श्री मकसूद अहमद IPS, DCP East, गुरुग्राम द्वारा पूर्व जोनों के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करके दिए उचित दिशा-निर्देश व आदेश।
मैक्रो कन्टेनमेंट जोनों में आसपास आवश्यक सेवाओं, को छोड़कर यहां पर प्रतिबंध किए गए कार्य करने वालों के खिलाफ नियमानुसार तत्परता से कार्यवाही करने के दिये आदेश, समुचित पुलिस बल की तैनाती व नियमित रूप से जायजा लेने की भी ढ़ी गई सख्त हिदायतें।
इस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों सहित कन्टेनमेंट जोनों के आसपास के एरिया के लिए लागू किए गए विशेष आदेशों की पालना सख्ती से करने के भी दिए गए आदेश।

गुरुग्राम – आज दिनाँक 28.04.2021 को श्री मकसूद अहमद IPS, पुलिस उपायुक्त पूर्व, गुरुग्राम की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन ट्रैफिक टॉवर पुलिस उपायुक्त पूर्व, गुरुग्राम के कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया।

आयोजित की गई इस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए श्री मकसूद अहमद IPS पुलिस उपायुक्त पूर्व, गुरुग्राम द्वारा मीटिंग में उपस्थित पूर्व जोन के सभी सहायक पुलिस आयुक्तों, सभी थाना/पुलिस चौकी प्रबन्धकों सहित विभिन्न पुलिस शाखाओं के प्रभारियों को जिलाधीश गुरुग्राम द्वारा गुरुग्राम जिला में बनाए नए मैक्रो कन्टेनमेंट जोन के आसपास आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की कोई दुकान, संस्थान या किसी प्रकार की गतिविधि ना होने देने, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशो की पालना सहित इन स्थानों (कन्टेनमेंट जोन) के आसपास के एरिया के लिए सुरक्षा व संक्रमण को रोकने के लिए लागू किये गए विशेष दिशा-निर्देशों व आदेशों की सख्ती से पालना कराने इत्यादि विषयों पर गहनता से विचार-विर्मश करके व उनकी सख्ती से पालने कराने के संबंध में बताया गया।

इस मीटिंग के दौरान श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय ने बताया कि सुरक्षा व कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रत्येक कन्टेनमेंट जोन पर समुचित पुलिस बल तैनात करने व नियमित रूप से प्रत्येक कन्टेनमेंट जोन का जायजा लेने के सख्त आदेश दिए गए।

बनाए गए कन्टेनमेंट जोनों पर सिर्फ आवश्यक सेवाएं जैसे- मेडिकल, ग्रोसरी, खाना की वस्तुओं की होम डिलीवरी करने वाले होटल/रेस्टोरेंट्स जिनके अतिरिक्त अन्य कोई भी दुकान व अन्य प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। अतः इस बारे में सुनिश्चित करते हुए प्रतिबन्धित गतिविधियां तथा इन स्थानों पर बेवजह मूवमेंट करने वालों के खिलाफ तत्परता से नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

आयोजित मीटिंग में सभी थाना/पुलिस चौकी प्रबंधको को इस बारे आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि बिना मूवमेंट पास के कोई भी व्यक्ति इन स्थानों पर मूवमेंट ना करने पाएं तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकान आदि 24 घंटे बंद रहेंगी। जिनकी पालना सख्ती के करना सुनिश्चित करें साथ ही कन्टेनमेंट जोन में नियमों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज करके व चालान करके सख्त कार्यवाही करें।

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