अदालत ने मामले में फर्दर जांच करने के थाना प्रभारी को दिए आदेश गुडग़ांव, 22 अप्रैल (अशोक): व्यवसायी विनोद शर्मा की आत्महत्या के मामले में जिले की एक अदालत ने मृतक की पत्नी मीनू शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सैक्टर 56 पुलिस थाना के प्रभारी को निर्देश जारी किए हैं कि इस मामले में आगे (फर्दर) जांच की जाए। पीडि़ता की अधिवक्ता डा. अंजूरावत नेगी व विनोद राव का कहना है कि इस मामले में मृतक की पत्नी मीनू शर्मा ने तत्कालीन डीसीपी महेंद्र ङ्क्षसह सेठी पर अपने पति को प्रताडि़त करने व आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप भी लगाए हैं। इसी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने थाना प्रभारी को यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उनका कहना है कि इस मामले में जांच सीबीआई को दी जाए, ऐसी एक याचिका पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। गौरतलब है कि व्यवसायी विनोद शर्मा ने वर्ष 2018 की 4 जुलाई को अपनी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी, जिस पर सैक्टर 56 थाना पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी। 7 जुलाई कोविनोद शर्मा की उपचार के दौरान एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। Post navigation लंबित पड़े श्रमिक विवादों को लेकर एटक ने प्रदर्शन कर श्रम मंत्री के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन कोरोना की आड़ में घरेलू सामान विक्रेताओं ने बढ़ाए दाम, जिला प्रशासन करे कार्यवाही