कर्फ्यू के दौरान सरकार द्वारा जारी आदेशों व दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस करेगी सख्त कानूनी कार्यवाही

बढते कोरोना संक्रमण के मामलों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा रात 10 बजे से सुबह 05 बजे तक लगाया गया नाईट कर्फ्यू। आमजन से अपील इस दौरान सरकार की हिदायतों की पालना करके अपने घरों में ही रहकर कोराना संक्रमण को रोकने में दे अपना योगदान।
सरकार द्वारा रात के समय लागू किए गए नाईट कर्फ्यू की पालना के लिए गुरुग्राम पुलिस द्वारा किए गए पुख्ता इन्तजाम, कर्फ्यू समय में गुरुग्राम पुलिस अतिरिक्त पुलिस नाके तथा अतिरिक्त पुलिस बल के साथ रहेगी तैनात।

गुरुग्राम – जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी ईजाफा हो रहा है, जो गम्भीर चिन्ता का विषय है। हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से दिनांक 12.04.2021 सोमवार से आगामी आदेशों तक रात 10.00 बजे से लेकर सुबह 05 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया गया है। इस दौरान बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति किसी भी रुप से घर से बाहर ने निकले। जारी आदेशों के नियमों की अवहेलना करने वालों पर आपदा प्रबन्धन एक्ट, 2005 में निहित शक्तियों के अनुसार धारा 188 भा.द.स. के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह निर्णय बढते कोराना संक्रमण की रोकधाम को ध्यान में रखते हुए लिया है, जिसकी अनुपालना के लिए गुरुग्राम पुलिस प्रभावी तरीके से सुनिश्चित कराई जाएगी। गुरुग्राम पुलिस द्वारा आमजन से अपील भी की है कि कर्फ्यू के दौरान सभी अपने घरों में सुरक्षित रहकर इस कोराना महामारी के संक्रमण की रोकथाम में अपना सहयोग दें।

हरियाणा सरकार द्वारा कोराना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किए गए नाईट कर्फ्यू (रात 09 बजे से सुबह 05 बजे तक) के दौरान गैर-आवश्यक गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। कोई भी सङक या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रुप से न तो घर के बाहर पैदल और न ही गाङी या अन्य वाहनों से घूम सकेगें। नाईट कर्फ्यू के समय लोगों की परेशानियों को मध्यनजर रखते हुए आवश्यक सेवाओं से जुङे लोगों को छूट दी गई है।

इस दौरान सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दी गई है। जिनमें मुख्य रुप से कानून और व्यवस्था/आपात स्थिति तथा नगरपालिका सेवाओं/ड्यूटी में कार्यरत कार्यकारी-मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, वर्दी में सेना/सी.आर.पी.एफ. बल के जवान, स्वास्थ, बिजली, अग्निशमन विभाग, सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त पत्रकार और कोविड-19 से सम्बन्धित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुङे लोग/कर्मचारी/अधिकारी शामिल है।

इस नाईट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे पर आवागमन पर प्रतिबन्ध नही होगा, किन्तु इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंत्वय स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी।

इस दौरान अस्पताल, दवा की दुकाने, ए.टी.एम. बुथ खुले रहेगें। गर्भवति महिलाओं और बीमार लोगों को चिकित्सा/स्वास्थ सेवाएं प्राप्त करने के लिए आने जाने की अनुमति होगी। आई.एस.बी.टी. के रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमति होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जारी वैध पास लेकर चलने वालों को ही आने जाने की अनुमति रहेगी।

सरकार द्वारा जारी उपरोक्त समयानुसार जारी किए गए नाईट कर्फ्यू के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए गुरुग्राम पुलिस द्वारा पुख्ता इन्ताजाम किए गए है। कर्फ्यू के दौरान गुरुग्राम पुलिस द्वारा नियमित रुप से लगाए गए पुलिस नाकों सहित अतिरिक्त पुलिस नाके भी लगाए गए है तथा सभी नाकों पर अतिरिक्त पुलिस बल को सभी सुरक्षा संसाधनों के साथ तैनात किया गया है।

सभी थाना, पुलिस चौकी, यातायात व अपराध शाखा पुलिस टीमें भी लगातार अपराधों की रोकधाम व नाईट कर्फ्यू के नियमों की पालना कराने के लिए नियमित रुप से गस्त करेगी। इस दौरान गुरग्राम पुलिस सरकार द्वारा नाईट कर्फ्यू के सम्बन्ध में जारी किए गए नियमों व आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ तत्परतापूर्वक नियमानुसार कार्यवाही करेगी।

अतः गुरुग्राम पुलिस आप सभी से अपील करती है कि सरकार द्वारा लागू किए गए नाईट कर्फ्यू के दौरान आप अपने घरों में सुरक्षित रहे, ताकि आपको किसी प्रकार की अनचाही परेशानी का सामना ना करना पङे। किसी भी प्रकार की अपातकालीन परिस्थिति आने पर गुरुग्राम पुलिस को किसी भी माध्यम से सूचना दे सकते है। गुरुग्राम पुलिस 24X7 आपकी सेवा व सहयोग के लिए तत्पर है। सरकार द्वारा लागू किए गए नाईट कर्फ्यू के सभी नियमों की पालना करे व कोराना संक्रमण की रोकथाम में अपना योगदान दे।

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