– लीज की अवधि खत्म होने तथा लीज की बकाया राशि जमा नहीं करवाने के चलते की गई सीलिंग की कार्रवाई
– संयुक्त आयुक्त-4 सुमित कुमार के नेतृत्व में की गई कार्रवाई

गुरूग्राम, 6 अप्रैल। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा बादशाहपुर में निगम भूमि पर चल रही शराब की दुकान को सोमवार को सील कर दिया गया। सीलिंग की यह कार्रवाई लीज की अवधि खत्म होने तथा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के चलते की गई है।

नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त-4 सुमित कुमार के नेतृत्व में सोमवार को निगम की टीम बादशाहपुर पहुंची। यहां पर नगर निगम गुरूग्राम की जमीन शराब की दुकान के लिए लीज पर दी हुई थी। इसकी लीज अवधि 31 मार्च को खत्म हो चुकी है तथा नोटिस के बावजूद भी लीज की अवधि बढ़ाने बारे आवेदन नहीं किया गया था तथा ना ही बकाया राशि का भुगतान किया गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए सोमवार को शराब की दुकान को सील कर दिया गया। इसके अलावा, टीम ने गांव कादरपुर में एक अवैध मोबाइल टावर को भी सील करने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पटवारी हरकेश कुमार तथा संयुक्त आयुक्त-4 कार्यालय के भूपेश मौके पर मौजूद रहे।

संयुक्त आयुक्त-4 सुमित कुमार के अनुसार बादशाहपुर पुलिस थाना के नजदीक नगर निगम गुरूग्राम की भूमि पर शराब की दुकान के लिए 50 वर्ग गज जमीन लीज पर दी गई थी। इसकी लीज अवधि 31 मार्च को खत्म हो गई थी। संबंधित जोनल टैक्सेशन ऑफिसर द्वारा लीज की राशि 2.25 लाख रूपए जमा करवाने बारे संबंधित को नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लीज की राशि जमा नहीं करवाई गई और ना ही जमीन को खाली किया गया।

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