बिना मास्क चालान…..कोविड-19 संक्रमण पर लगाम को पुलिस ने कसी कमर !

चालान भीड़-भाड़ वाली मार्केट पब्लिक पैलेस या रोड पर कटेंगे.
पुलिस को निर्देश बिना मास्क अधिक से अधिक चालान काटे जाएं.
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पहले आमजन को करें जागरूक

फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम ।
 कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए और आम लोगों को जागरूक करने के वास्ते पुलिस ने कमर कस ली है । इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त के द्वारा जिला के सभी थाना प्रबंधक, पुलिस चैकी प्रभारी और यातायात निरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं । पत्र क्रमांक 4835/ कोविड दिनांक 3 मार्च 2021 के तहत यह निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए जागरूक करने के बारे।

जिला के आला पुलिस अधिकारी के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि थाना प्रबंधक, पुलिस चैकी प्रभारी, यातायात निरीक्षक अपने-अपने अधीन सभी संबंधित ग्राम पंचायतों, सरपंच, पंच, प्राइवेट सोसायटी के साथ-साथ अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली मार्केट, मॉल्स, विभिन्न पब्लिक प्लेसेस में पीसीआर, राइडर अन्य माध्यम से अनाउंसमेंट करके सभी संबंधित लोगों को कोविड-19 महामारी के फिर से बढ़ते हुए संक्रमण से बचाव के लिए अधिक से अधिक जागरूक करेंगे। यह भी कहा गया है इस जागरूकता अभियान के तहत सभी व्यक्तियों का चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है । इस विषय की जानकारी दी जाएगी कि इसकी अवहेलना किया जाने पर बिना मास्क पहने पाया जाने पर चालान किया जाएगा ।

जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा जारी पत्र के मुताबिक बिना मास्क पहने चालान काटने का अभियान 5 मार्च शनिवार से आरंभ किया जाएगा । ऐसे में पत्र में अथवा आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बिना मास्क पहने हुए यदि कोई भी व्यक्ति भीड़ वाली जगह पर पाया जाता है तो उसका चालान किया जाएगा। सभी थाना प्रबंधक, चैकी प्रभारी, यातायात निरीक्षक के पास पहले से ही चालान बुक उपलब्ध करवाई हुई हैं । बिना मास्क पहने व्यक्तियों का चालान ज्यादा से ज्यादा संख्या में किया जाएगा । यदि किसी थाना प्रबंधक, चैकी प्रभारी अथवा यातायात निरीक्षक के पास चालान बुक नहीं है तो वह सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय से चालान बुक 4 मार्च शुक्रवार तक अवश्य प्राप्त कर लें । इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं प्रतिदिन बिना मास्क के किए जाने वाले चालनो की रिपोर्ट भी सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय में भेजा जाना अनिवार्य है ।

जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा बिना मास्क के चालान काटने के जारी किए गए इस प्रकार के आदेश और निर्देशों में विरोधाभास भी महसूस किया जा रहा है । हालांकि लिखित निर्देश और आदेशों में साफ साफ- कहा गया है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों ऐसी मार्केट जहां अधिक भीड़ है मॉल व अन्य ऐसे स्थान जहां पर अधिक पब्लिक या भीड़ हो वहां पर बिना मास्क के जो भी लोग पाए जाएं उनके चालान काटे जाएं । दूसरी ओर यह भी निर्देश है कि अधिक से अधिक चालान काटे जाएं । अब ऐसे में सवाल यही जिज्ञासा का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि शनिवार से आरंभ हो रहे कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण पर लगाम कसने के लिए चालान काटे जाने वाले अभियान में जो चालान काटे जाएंगे , वह क्या आम रास्ते सड़क पर आवागमन करने वालों , एक अथवा दो सवारियों वाले वाहनों को टारगेट बनाया जाएगा या फिर जिस प्रकार के साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि मॉल्स, मार्केट , अत्यधिक भीड़ वाले स्थानों पर बिना मास्क पहने लोगों के ही चालान किए जाएं , इन आदेशों पर अमल किया जाएगा ।

बहरहाल जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी कदम कोविड-19 संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है, वह सराहनीय है । लेकिन जो साथ-साथ निर्देश दिए गए हैं उनका भी उतनी ही इमानदारी के साथ में पालन भी होना चाहिए , जिससे कि आम जनमानस को अनावश्यक रूप से आर्थिक चोट भी ना पहुंचे।

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