हथियार के बल पर लूट की वारदातें दी अन्जाम. 03 साथीयों को पुलिस टीम पहले कर चुकी काबू फतह सिह उजालापटौदी। पुलिस द्वारा आरोपी के 03 साथी आरोपियों को पुलिस टीम द्वारा पहले ही गिरफ्तार,या जा चुका है । इन सभी की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपयों के ईनाम तथा अदालत द्वारा (पी.ओ.) उद्घोषित अपराधी घोषित किए गए थे। अदालत द्वारा थाना सैक्टर-10ए, गुरुग्राम में दर्ज अभियोग संख्या 80/2013 धारा 395, 397 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम तथा अभियोग संख्या 102/2013 धारा 395, 397, 412 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम के तहत निम्नलिखित 04 आरोपियों को उद्धघोषित अपराधी घोषित किया गया था। इनकी पहचान मोहम्द याकुब पुत्र नबी हसन निवासी गाँव मीतापुर, थाना बहेङी, जिला बरेली, उत्तर-प्रदेश, अनीश अहमद उर्फ मन्जला पुत्र नाजीर अहमद निवासी गाँव मीतापुर, थाना बहेङी, जिला बरेली, उत्तर-प्रदेश, सहजाद हुसैन पुत्र बलि हसन निवासी गांव मीतापुर जागीर, जिला बरेली, उत्तर-प्रदेश, हाल निवासी मकान नम्बर डी -16, मुन्ने हाजी का मकान, गली नंबर-2, शास्त्रीय नगर, नई दिल्ली, उम्र-27 वर्ष, मोहम्मद जाबीर पुत्र सबीर अहमद निवासी मीतापुर, जिला बरेली, उत्तर-प्रदेश के रूप में की गई। आरोपी मोहम्मद याकूब व अनीश अहमद को दिनाँक 10.08.2020 को सोहना, गुरुग्राम से तथा दिनाँक 24.08.2020 को उपरोक्त आरोपी सहजाद हुसैन को शास्त्रीय नगर, नई दिल्ली से अपराध शाखा सैक्टर-40, गुरुग्राम की पुलिस टीम द्वारा काबू करने में बङी सफलता हासिल की थी। बुधवार को उप-निरीक्षक गुणपाल, प्रभारी अपराध शाखा सैक्टर-40, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने उपरोक्त मामले मे आगामी कार्यवाही करते हुए अपनी समझबूझ से ’उपरोक्त आरोपियों के चैथे वान्छित उद्घोषित अपराधी मोहम्मद जाबीर पुत्र सबीर अहमद निवासी मीतापुर, जिला बरेली, उत्तर-प्रदेश उपरोक्त को सैक्टर-31, गुरुग्राम से काबू’ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अदालत द्वारा उपरोक्त अभियोगों में उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ थाना शिवाजी नगर, गुरुग्राम में दर्ज अभियोग के तहत अंकित कराके आरोपियों को उद्घोषित अपराधी घोषित किया था। आरोपी को इन अभियोगों में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बतलाया कि इन्होनें थाना सैक्टर-10 के एरिया में स्थित 02 कम्पनियों में घुसकर व उनके सुरक्षाकर्मियों को बन्धक बनाकर कम्पनी से सामान चोरी करने की वारदात को अन्जाम दिया था। इस सम्बन्ध में थाना सैक्टर-10ए, गुरुग्राम में उपरोक्त अभियोग अंकित है। ’इन अभियोगों की वारदात को अन्जाम देने के बाद से पुलिस से बचते हुए फिर रहे थे तो पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपयों का ईनाम व माननीय अदालत द्वारा इन्हें उद्घोषित अपराधी घोषित’ किया था। आरोपी मोहम्मद जाबीर उपरोक्त को अदालत के सम्मुख पेश किया जाएगा। Post navigation दक्षिणी हरियाणा का अहीरवाल : रेवाड़ी से दिल्ली तक रेल रोको अभियान पूरी तरह प्रभाव हीन आज के आंदोलन से उभरा सवाल—क्या जाट ही किसान है?