–    जनवरी माह में 33 बल्क वेस्ट जनरेटरों के यहां किया गया निरीक्षण
–    ठोस कचरा प्रबंधन नियम की अवहेलना पर 11 के काटे गए चालान

गुरूग्राम, 19 जनवरी। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पादन करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। नियम के तहत बल्क वेस्ट जनरेटर को उसके यहां उत्पन्न होने वाले कचरे का निस्तारण स्वयं के स्तर पर करना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा नियमानुसार जुर्माना किया जाता है।   

इसी कड़ी में जनवरी माह में नगर निगम गुरूग्राम की टीमों ने 33 बल्क वेस्ट जनरेटरों के परिसरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 11 बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की अवहेलना करते पाए गए, जिसके लिए नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रत्येक पर 25 हजार रूपए का जुर्माना किया गया। इनमें सैक्टर-37 स्थित आईएलडी ग्रीन, सैक्टर-37सी स्थित इंपेरिया एस्फेरा, पार्क व्यू अपार्टमैंट, हीवो अपार्टमैंट, विजय रतन विहार, सूर्या विहार सैक्टर-21, पारस अस्पताल, पीडब्ल्यूओ अपार्टमैंट, राज विलास, तुलीप ओरेंज, तुलीप वॉयलेट, रेजिडैंसी ग्रीन आदि शामिल हैं।   

निरीक्षण के दौरान 10 बल्क वेस्ट जनरेटरों के यहां ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित पाई गई तथा उनके परिसरों में कंपोस्टिंग प्लांट चालू हालत में पाए गए। इनमें एम्मार पाम गार्डन सैक्टर-83, गुडग़ांव 21 सैक्टर-83, क्राऊन प्लाजा होटल सैक्टर-29, लेमन ट्री होटल सैक्टर-29, गार्डन एस्टेट, सुशांत एस्टेट सैक्टर-52, तरूण सोसायटी, तत्वम विलास सैक्टर-48, पावरग्रिड सोसायटी सैक्टर-46 तथा विस्टा विला सैक्टर-46 शामिल हैं।   

नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) धीरज कुमार के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पादकों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें स्वयं के स्तर पर कचरे का निस्तारण करना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने गुरूग्राम में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों से आह्वान किया कि वे कचरे का सही ढ़ंग से निस्तारण करके नियमों की पालना करें तथा गुरूग्राम को स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में नंबर-1 रैंकिंग दिलाने में सहयोग दें।

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