केवल शिक्षा बोर्ड प्रतिनिधि, फ्लाइंग स्कवेयड टीम इंचार्ज और परीक्षा केंद्र अधीक्षक को मोबाईल की अनुमति

भिवानी/मुकेश वत्स

 उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कहा है कि जिला में दो व तीन जनवरी को आयोजित होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान केवल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधि, फ्लाइंग स्कवेयड टीम इंचार्ज और परीक्षा केंद्र के अधीक्षक को मोबाईल की अनुमति है, इनके सिवाय परीक्षा के दौरान यदि किसी के पास मोबाईल मिलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उपायुक्त आर्य पात्रता परीक्षा को लेकर संबंधिति अधिकारियों व फ्लार्इंग स्केयड को जरूरी निर्देश दे रहे थे।

उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र अधीक्षक को छोडकऱ स्कूल के किसी भी स्टाफ सदस्य और फ्रीस्कींग, बॉयोमीट्रिक, जैमर, सीसीटीवी, वीडियोग्राफी करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास मोबाईल फोन नही होना चाहिए। यदि किसी के पास परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाईल मिलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेपर आऊट होने का माध्यम मोबाईल ही होता है, जिस पर पूरी निगरानी होगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र में बाहरी हस्तक्षेप न हो। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा  परीक्षा के दौरान धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

उपायुक्त ने रोडवेज डिपो महाप्रबंधक जीएस दुहन को कहा कि परीक्षा के दिन बसें जिला में रूटों पर नियमित रूप से चलें ताकि बच्चों को आने व जाने में परेशानी न हो। इसी प्रकार से यातायात पुलिस को निर्देश दिए कि सडक़ों पर जाम की स्थिति न बनने दें। इसी प्रकार से परीक्षा केंद्रों के आसपास नियमित रूप से पुलिस पैट्रोलिंग की जाए। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र में पेपर वीडियोग्राफी के तहत खोले जाएं। पेपर का परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचने का समय नोट किया जाएगा।

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