सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में परिवार पहचान पत्र जरूरी होगा – नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने निगम पार्षदों से आह्वान किया कि वे अपने वार्डों में नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए प्रेरित करें तथा कैम्प लगवाएं

गुरुग्राम, 28 दिसम्बर। हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) को सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं के साथ जोड़ दिया गया है। अब इन योजनाओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए फैमिली आईडी का होना जरूरी होगा। 

इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि अब शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए फैमिली आईडी जरूरी होगी। उन्होंने सभी निगम पार्षदों से आह्वान किया कि वे अपने वार्डों में नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए प्रेरित करें तथा कैम्प लगवाकर नागरिकों के परिवार पहचान पत्र बनवाएं। 

निगमायुक्त ने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं जैसे नए एवं संसोधित अग्नि प्रमाण पत्र, व्यवसायिक लाइसेंस, पानी/सीवर के नए कनेक्शन के लिए आवेदन, नगर निगम के धोबी घाट का उपयोग करने के लाइसेंस के लिए आवेदन, पानी और सीवर कनेक्शन के लिए हाउसिंग बोर्ड योजना में वाणिज्यिक रूपांतरण के लिए स्वीकृति, भवन योजना की स्वीकृति, अग्निशमन योजना की स्वीकृति, दस्तावेजों की प्रति, स्ट्रीट वेंडिंग, मीट लाइसेंस आदि में फेमिली आईडी का होना जरूरी है। 

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