अगर किसी व्यापारी/ट्रेडर ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे किसान की फसल खरीदी तो उसे 3 साल की कैद होगी, अगर किसी व्यापारी/कंपनी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसे भी 3 साल की कैद होगी स्टॉक लिमिट्स का फैसला पंजाब सरकार करेगी, केंद्र सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा अगर किसान का ट्रेडर, व्यापारी या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने वाले आदमी/कंपनी के साथ कुछ विवाद होता है, तो अब किसान अदालत में जा सकता है, मोदी जी के किसान बिलों के हिसाब से किसान केवल S.D.M/D.C के पास ही जा सकता था, अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता था Post navigation सभी 80 शहरों में भवनों के नक्शे ऑनलाईन स्वीकृत करने वाला वैब पोर्टल दो महीने से ठप्प बीजेपी को धीरे से लगा ज़ोर का झटका