अगर किसी व्यापारी/ट्रेडर ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे किसान की फसल खरीदी तो उसे 3 साल की कैद होगी,

अगर किसी व्यापारी/कंपनी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसे भी 3 साल की कैद होगी

स्टॉक लिमिट्स का फैसला पंजाब सरकार करेगी, केंद्र सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा

अगर किसान का ट्रेडर, व्यापारी या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने वाले आदमी/कंपनी के साथ कुछ विवाद होता है, तो अब किसान अदालत में जा सकता है, मोदी जी के किसान बिलों के हिसाब से किसान केवल S.D.M/D.C के पास ही जा सकता था, अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता था

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