गुरुग्राम 16 अक्टूबर। हरियाण रीयल एस्टेट रेगूलेटरी अथोरिटी(हरेरा) गुरूग्राम में आज लैंडमार्क डैव्लपर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा पाश्र्वनाथ हैस्सा डेवलप्र्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्टों को लेकर विभिन्न अलाॅटियों द्वारा की गई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए दोनो बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। चेयरमैन डा. के के खंडेलवाल की अध्यक्षता में हरेरा गुरूग्राम ने आज दोनो बिल्डरों के खिलाफ अलाॅटियों से मिली शिकायतों की सुनवाई की। इस दौरान पाया गया कि प्रमोटर लैंडमार्क डैव्लपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एशयोर्ड रिटर्न देने के लिए अलाॅटियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे परंतु प्रोमोटर द्वारा ऐसा कोई रिटर्न नही दिया गया। इसके अलावा, फायर फाइटिंग चार्ज के नाम पर अलाॅटियों को डिमांड लेटर भेजा गया है जबकि फायर फाइटिंग का प्रावधान प्रोजेक्ट की बिल्डिंग प्लान का हिस्सा ही होता है। यही नही, अथोरिटी ने यह भी पाया कि प्रोमोटर लैंडमार्क डैव्लपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने बिना आक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किए सन्-2015 में प्रोजेशन की सूचना दी थी जबकि पोजेशन बहुत बाद में 26 दिसंबर 2018 को लिया गया। अथोरिटी ने प्रोमोटर से प्रोजेक्ट की स्वीकृत बिल्डिंग प्लान को संशोधित किए बगैर सुपर एरिया में वृद्धि करते हुए मांग करने के मामले में जवाब तलब किया है। इसी प्रकार, पाश्र्वनाथ हैस्सा डैव्लपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई के दौरान अथोरिटी ने प्रोमोटर को 11 वर्ष देरी से प्रोजेशन देने के लिए अलाॅटियों को जुर्माने का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। अलाॅटियों को अभी तक उनके फलैटों का कब्जा नही दिया गया है। अथोरिटी ने प्रोमोटर को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसके समक्ष प्रस्तुत होने की हिदायत दी है। Post navigation ड्रेनेज प्लान बारे जीएमडीए एवं एमसीजी के अधिकारियों ने किया संयुक्त मंथन श्री माता शीतला देवी मंदिर में शुरू होने वाले नवरात्र मेले के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी