शहरी क्षेत्र में जमीनी रजिस्ट्री से पूर्व लेना होगा नपा से एनओंसी.
फर्रुखनगर तहसील परिसर में भी नगरपालिका हैल्प डैक्स शुरु

फतह सिंह उजाला
पटौदी।  
  प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की रिजस्ट्री कराने के लिए तैयार किए गए नये सॉफटवेयर को लागू किया है। जिसके तहत किसी भी नगरपालिका, नगरपरिषद, निगम के अंर्तगत आने वाले क्षेत्रों में रजीस्ट्ररी से पूर्व बेबाकी प्रमान पत्र लेना आवश्यक है। इसलिए फर्रुखनगर तहसील परिसर में भी नगरपालिका हैल्प डैक्स शुरु किया गया है। ताकि लोगों को बेबाकी प्रमाण पत्र के लिए तहसील से 2 किलो मीटर दूर नगरपालिका कार्यालय के चक्कर ना लगाने पडे।

यह बात नगर निगम गुरुग्राम के  कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने रविवार को कही। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में काफी ट्राईजेक्सन किए है। उनमें शहरी स्थानीय निकायों के जितने भी डयूज है  जैसे पानी, डवप्लवमेंट,  सिविर के बिलों को जोड़ दिया है। ताकि  कोई भी शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को बेचना चाहे तो जितने भी सरकार के डयूज है उनका भूक्तान करके नोडयूज ले तभी शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्री हो पाएगी। फर्रुखनगर तहसील में भी आज नगरपालिका हैल्प डैक्स शुरु किया है। ताकि लोगों को सुविधा रहे और अन्य स्थान पर भटकना ना पडे।

नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी के के राव ने बताया कि पालिका क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सम्मपति की खरीद फरोक्त के लिए बेबाकी प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। नगरपालिका द्वारा तहसील परिसर में हैल्प डैक्स काउंटर नम्बर 8 खोल दिया है। अब आसनी से प्रॉपटी टैक्स, डवप्लमेंट टैक्स, सफाई यूजर टैक्स का बेबाकी प्रमाण पत्र मिल सकेगा। इस मौके पर नायब तहसीलदार रणसिंह गौदारा, नगरपालिका फर्रुखनगर के कार्यकारी अधिकारी के. के. राव , अधिवक्ता संदीप यादव, पालिका अभियंता बृजेश हुडडा, अजय कुमार शर्मा, प्रदीप कुमार आदि मौजूद थे।

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