कंज्यूमर एसोसिएशन पंचकूला ने कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट 2019 का किया स्वागत

रमेश गोयत

पंचकूला। कंज्यूमर एसोसिएशन पंचकूला द्वारा सोमवार को आॅनलाइन गोष्ठी आयोजित की गई। 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट 2019 लागू होने पर एसोसिएशन के प्रधान एनसी राणा ने प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने बताया कि यह एक्ट लागू होने से उपभोक्ताओं को पहली बार नए अधिकार मिलेंगे जैसे उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। उसके इलावा भ्रामक विज्ञापन पर भी बड़ी सख्त कार्रवाई का प्रावधान हैद्य एनसी राणा ने बताया कि कंज्यूमर्स एसोसिएशन का एकमात्र उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और इस सिलसिले में एसोसिएशन के पदाधिकारी हमेशा तत्पर रहते हैं। कोरोना के कठिन समय में हम लोग आॅनलाइन वेबीनार में हिस्सा लेते रहते है। अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता से संबंधित की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। खासकर अब आॅनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है।

संस्था के महासचिव वीके शर्मा ने बताया की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि कंज्यूमर मेडिएशन सेल का गठन किया गया है जिसमें आपसी सहमति से उपभोक्ता अपने समस्याओं क हल निकाल सकते हैं ।दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे। पीआईएल या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था।नए कानून में आॅनलाइन और टेलीशॉपिग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है।खाने-पीने की चीजों में मिलावट तो कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है। कंज्यूमर के साथ धोखा अब पड़ेगा बहुत महंगा, देशभर में 20 जुलाई से लागू होगा नया कानून

संस्था के वरिष्ठ उपप्रधान केसी जिंदल कर्नल पीएस गोपाल मुख्य सलाहकार, एमएल गुप्ता और आरएल सेतिया ने बताया की यह एक्ट लागू होने से कंज्यूमर फोरम में एक करोड़ रुपये तक के केस, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक करोड़ से दस करोड़ रुपये। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में दस करोड़ रुपये से ऊपर केसों की सुनवाई होगी।

संस्था के उपप्रधान वीके तरिहन वरिष्ठ सदस्य, रोशन खडूजा, गुलशन गिरधर वीबी कपिल, संजीव गौतम ने बताया की बहुत समय से यह मांग उठ रही थी। और यह नया कानून मांगों को पूरा करेगा और उपभोक्ताओं को अब ज्यादा परेशानी का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा।

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