अनुसूचित जाति के किसानों के लिए बैटरी चालित स्प्रे पम्प पर अनुदान ।

गुरूग्राम, 13 जुलाई। जिला गुरुग्राम में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति स्कीम के तहत 8 बैटरी चालित स्प्रे पम्पों पर अनुदान दिया जाएगा।

इसके लिए अनुसूचित किसान भाई 31 जुलाई 2020 तक ंहतपींतलंदंबतउण्बवउ ( Nhatpintalandambatta ) पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।कृषि एवं किसान कल्याण विभाग गुरूग्राम के सहायक कृषि अभियन्ता राजीव पाल ने बताया कि इस अनुदान के तहत किसान को बैटरी चालित स्प्रे पंपो पर (कीमत का 50 प्रतिशत या 2100/- रुपये जो भी कम हो) दिया जायेगा। लाभार्थियों का चयन ‘पहले आओ पहले पाओ‘ के आधार पर किया जाएगा।

शर्ताें का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि आवेदक गुरुग्राम जिले का स्थाई निवासी व उसके पास अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र होना चाहिए। आवेदक ने पिछले 4 वर्षों में उक्त यन्त्र पर अनुदान नहीं लिया होना चाहिए। यह यन्त्र किसी भी जी0एस0टी0 धारक विक्रेता से खरीदा जा सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 9991458696 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

You May Have Missed

error: Content is protected !!