गुरूग्राम, 17 जून। गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा जिन परियोजना प्रस्तावकों को सीएलयू के लिए आशय का पत्र लाॅकडाउन से पहले दिया गया था और उस पत्र में दी गई शर्तों को पूरा करने का समय 15 मार्च के बाद समाप्त हो रहा था, उनके लिए जीएमडीए के लिए लाॅकडाउन की अवधि को जीरो पीरियड घोषित करते हुए शर्ते पूरी करने की अवधि 30 जून तक बढा दी है।

जीएमडीए के मुख्यकार्यकारी अधिकारी वी एस कुंडु ने इस संबंध में आज पब्लिक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस मंे कहा गया है कि जीएमडीए के अधिसूचित क्षेत्र में भूमि प्रयोग से संबंधित सभी शक्तियां जीएमडीए अधिनियम 2017 की धारा 15 के तहत जीएमडीए के मुख्यकार्यकारी अधिकारी में निहित हैं। रूल 26 सी के प्रावधानों के अनुसार एक आवेदक को आशय का पत्र जारी होने के बाद उसकी शर्तें पूरी करने तथा संबंधित दस्तावेज 30 दिन के अंतराल में जमा करवाने होते हैं। इस बार लाॅकडाउन लागू होने की वजह से परियोजना प्रस्तावकों को ये शर्ते निर्धारित समय अवधि में पूरी करने में कठिनाई आना स्वाभाविक है और इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए जीएमडीए द्वारा लाॅकडाउन की अवधि को जीरो पीरियड मानते हुए शर्तें पूरी करने तथा दस्तावेज जमा करवाने की समय अवधि बढाकर 30 जून की गई है। इसके बाद एलओआई अर्थात् आशय पत्र को समाप्त माना जाएगा। 

error: Content is protected !!