गांव डाडावास की हरिजन बस्ती, गांव की फिरनी भी शामिल.
पटौदी में 2 तथा सोहना में एक कंटेनमेंट जोन बनाया

फतह सिंह उजाला
पटौदी।
  जिलाधीश अमित खत्री द्वारा  कंटेनमेंट जोन के नए आदेश जारी किए गए, जिसमें गुरूग्राम जिला में 63 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। नए आदेशो मंे कंटेनमेंट समीक्षा समिति की अनुशंसा पर देव ज्यूलरी शाॅप, अशोक विहार, नन्दी धाम, छोटू राम चैंक को कंटेनमेंट से मुक्त किया गया है।

जिलाधीश द्वारा जिला आपदा प्रबंधन समिति तथा कंटेनमेंट समीक्षा कमेटी की अनुशंसा पर वीरवार को कंटेनमेंट जोन के संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। नए आदेशो के अनुसार गुरूग्राम ब्लाॅक में 60, पटौदी में 2 तथा सोहना में एक कंटेनमेंट जोन बनाया गा है। इस प्रकार जिला में कुल 63 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पटौदी ब्लाॅक में वार्ड नंबर 8 के हरि मंदिर, जनुवा बैंक वाली गली, आर के मार्केट तिराहा, साहिल इंश्योरेंस प्वायंट वाली गली, छोटा बाजार, गांव डाडावास की हरिजन बस्ती, गांव की फिरनी, सुंदर हाउस से आत्मा राम हाउस तथा राजकुमार हाउस से लेकर कैलाश हाउस के साथ वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। सोहना ब्लाॅक में नया गांव के मोहन नगर तथा गली नंबर 6 एन ब्लाॅक को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है।

गुरूग्राम ब्लाॅक में झाड़सा गावं सैक्टर-39,सरहौल गांव में लेन नंबर 1 लेन नंबर 7, लेन नंबर 6बी व यादव मैडिकोज के साथ वाली गली, सैक्टर 10ए का मेघदूत अपार्टमेंट, ओम नगर, प्रेम नगर, सैक्टर 12 के लोट्स अस्पताल के साथ वाला क्षेत्र, आचार्यपुरी, राजीव नगर वेस्ट तथा राजीव नगर ईस्ट की गली नंबर-3,4 व 5, गांव डुंडाहेड़ा में पुलिस स्टेशन रोड़, अग्रवाल स्वीट्स, कम्युनिटी सैंटर तथा विशाल मेगा मार्ट के साथ वाला क्षेत्र, आरडी सोसायटी का ब्लाॅक ए, बी व सी को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया है।

इसी प्रकार, सायबकुंज, शंकर विहार, चैमा फाटक के साथ वाला क्षेत्र व चंदन विहार, गोदरेज फरंटीयर सोसायटी का टाॅवर के, गांव इस्लामपुर गांव में परमावती गली, शनि मंदिर व माता वाली गली तथा यादराम गली को कंटेनमेंट मे रखा गया है। कादीपुर एन्कलेव की गली नंबर 4, बसई एन्क्लेव पार्ट-2 की गली नंबर-2, ब्रहम यादव पार्षद कार्यालय की गली नंबर-9, सूरत नगर फेस-2 की गली नंबर-21डी व 22 व धनवापुर रोड़ स्थित गली नंबर- 23 को कंटेनमेंट में रखा गया है। खांडसा रोड़ पर सब्जी मण्डी एरिया, शक्ति नगर की गली नंबर-2, शिवाजी पार्क गली नंबर 1, 2, 3, 4, हीरा नगर गली नंबर 3, 4, शक्ति पार्क गली नंबर 1 व 2, आनंद गार्डन गली नंबर 2, अशोक गार्डन की गली नंबर 3, रत्तन विहार, महालक्ष्मी गार्डन गली नंबर-5 व 6 व स्वरूप गार्डन को भी कंटेनमेंट जोन में रखा गया है।

जितने कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उतने ही उनके साथ लगते क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। इस बार भी आदेशों में कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में आखिरी पाॅजिटिव केस आने तथा उसके स्वस्थ होने के बाद 28 दिन पूरे होने की संभावित तिथि अर्थात् जिस दिन उस क्षेत्र का लाॅकडाउन हटाया जा सकता है, का भी उल्लेख किया गया है।  आदेशों में संबंधित एसडीएम को उसके क्षेत्र में पड़ने वाले कंटेनमेंट जोन के लिए इंचार्ज बनाया गया है तथा उस एरिया के ड्यूटी मैजिस्टेªट को कंटेनमेंट जोन विशेष के लिए सुपरवाईजरी अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो उस जोन में सभी प्रबंधों को देखेंगे।

error: Content is protected !!