एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अधिवक्ता राजेश ने बताया.
फर्रुखनगर में अधिवक्ताओं और डीड राईटरों की बैठक

फतह सिंह उजाला
पटौदी।
 कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के चलते 18 मई से पूरे देश में लागू चैथे चरण के लॉक डाउन की घोषणा के बाद सोमवार को फर्रुखनगर तहसील परिसर में अधिवक्ताओं और डीड राईटरों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में सर्व सम्मति से अधिवक्ता राजेश राव राजुपुर को अध्यक्ष, कुलदीप यादव डाबोदा को कोषाध्यक्ष तथा अधिवक्ता तेजपाल शर्मा पटौदा को सचिव नियुक्त किया गया। नव गठति पदअधिकारियों ने सर्वसम्मति से 31 मई तक जनहित को ध्यान में रखते हुए तहसील परिसर में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करने तथा निजी दफ्तर नहीं खोलने की घोषणा की।

इस मौके पर तहसील फर्रुखनगर एसोशिएसन के नव नियुक्त अध्यक्ष अधिवक्ता राजेश राव ने बताया कि सरकार द्वारा 20 अप्रैल से ही प्रदेश की सभी तहसील कार्योलयों को रजिस्ट्ररी आदि दस्तावेजों के लिए खोला हुआ है। लेकिन कोरोना से संक्रमित लोगों की दिन प्रति दिन तेज रफ्तार बढ़ती हुई संख्या एक चिंता का विषय है। इस विश्वव्यापी महामारी की अभी कोई वैक्सिन भी नहीं बनी है। जिससे इस पर काबू पाया जा सके। फर्रुखनगर तहसील भले ही ग्रामीण आंचल की तहसील है। लेकिन इसमें रजिस्ट्रिया कराने के लिए दिल्ली, राजस्थान, गुरुग्राम, झज्जर, बहादुरगढ़, उत्तर प्रदेश, रेंवाडी, फरीदाबाद आदि स्थानों से लोग आते है। अगर सभी अधिवक्ता अपने कार्यालय खोलते है तो तहसील में आने वाली भीड पर काबू पाना तो दूर शारीरिक दूरी , मास्क लगाना, सेनीटाईजर का प्रयोग आदि लॉक डाउन के नियमों का पालन भी नहीं हो पायेगा।

जनहित को ध्यान में रखते हुए सभी अधिवक्ताओं, डीड राईटरों ने अपने निजी स्वार्थ का त्याग करके जो फर्रुखनगर तहसील में 31 मई तक कोई कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। वह उचित कदम है। उन्होंने कहा कि सभी अधिवक्ताओं ने जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी है वह उनके हकों की लडाई लडने में कोर कसर नहीं छोडेंगे। इस मौके पर अशोक शर्मा खंडेवला, श्री भगवान गुरावडिया, अधिवक्ता मनोज डाबोदा, अधिवक्ता प्रदीप यादव, अधिवक्ता राजेंद्र यादव,  प्रवीण शर्मा, सोनू सैनी, विनोद राणा, अनिल कुमार, सुरेंद्र सैनी, टीपलू शर्मा, कंवर सिंह लम्बरदार आदि मौजूद थे।

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