पॉक्सो अधिनियम की जानकारी देकर विद्यार्थियों को किया जागरूक
गुरुग्राम, 06 अगस्त- जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा रोटरी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-22, गुरुग्राम में पॉक्सो अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने तथा बाल पीड़ितों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील और बाल-अनुकूल न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार का सामना होने अथवा ऐसी किसी घटना की जानकारी मिलने पर बिना किसी भय के अपने माता-पिता, अध्यापकों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को तुरंत सूचित करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की पैनल अधिवक्ता नेहा चौधरी ने भी विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों तथा व्यक्तिगत सुरक्षा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने साइबर सुरक्षा, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श (गुड टच-बैड टच) तथा किसी भी अपराध की सूचना बिना झिझक संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
शिविर के दौरान विद्यार्थियों ने पॉक्सो अधिनियम, बाल अधिकार, साइबर सुरक्षा तथा किशोरों से जुड़े कानूनी पहलुओं पर उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे। वक्ताओं ने उदाहरणों और व्यावहारिक परिस्थितियों के माध्यम से विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया। इस दौरान विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाई और विधिक जानकारी के प्रति विशेष रुचि दिखाई।









