विधिक जागरूकता शिविर में विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा, अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों की दी जानकारी

गुरुग्राम, 22 सितंबर- जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम की ओर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बंधवाड़ी में बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पॉक्सो अधिनियम पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों, हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला के मार्गदर्शन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, डीएलएसए गुरुग्राम नरेंद्र सुरा के निर्देशन में आयोजित हुआ।
कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम निशा ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना तथा ऐसे मामलों में बाल-अनुकूल एवं संवेदनशील कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति सजग रहने और किसी भी अनुचित व्यवहार का सामना करने पर बिना डर या झिझक के माता-पिता, अध्यापकों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी देने के लिए प्रेरित किया।
अधिवक्ता दीपिका खन्ना ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और अपराध की सूचना देने की प्रक्रिया के संबंध में जागरूक किया। उन्होंने बच्चों को किसी भी असहज या अनुचित स्थिति में चुप न रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया।








