2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलेगा लाभ, सेल्फ-सर्टिफिकेशन अनिवार्य
गुरुग्राम, 8 जुलाई। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार वित्त वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर देय ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट का लाभ उन करदाताओं को मिलेगा, जो 31 अगस्त 2026 तक अपना बकाया कर जमा करेंगे और अपनी संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन भी पूरा करेंगे।
31 अगस्त 2026 तक मिलेगा विशेष लाभ
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, निर्धारित अवधि के भीतर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वाले करदाताओं को ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना पुराने लंबित प्रॉपर्टी टैक्स मामलों के निस्तारण तथा करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से लागू की गई है।
सेल्फ-सर्टिफिकेशन करना भी होगा जरूरी
इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना ही पर्याप्त नहीं होगा। करदाताओं को एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन भी करना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर दोनों प्रक्रियाएं पूरी करने पर ही छूट का लाभ मिलेगा।
लंबित मामलों के निस्तारण को मिलेगा बढ़ावा
इस विशेष छूट योजना से वर्षों से लंबित प्रॉपर्टी टैक्स मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही, संपत्तियों का अद्यतन रिकॉर्ड तैयार होगा और नगर निकायों की राजस्व व्यवस्था भी अधिक सुदृढ़ होगी। योजना से बड़ी संख्या में करदाताओं को आर्थिक राहत मिलने की संभावना है।
करदाताओं से समय पर लाभ उठाने की अपील
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने सभी प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की है कि वे 31 अगस्त 2026 से पहले अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें तथा आवश्यक सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी करें, ताकि सरकार द्वारा दी जा रही 75 प्रतिशत ब्याज छूट का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। अंतिम तिथि के बाद यह विशेष छूट उपलब्ध नहीं होगी।








