आज से 15 दिन का स्कूल बस जांच अभियान शुरू, 4,500 बसों की होगी जांच: एडीटीओ हरेंद्र वीर

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सुरक्षित स्कूल वाहन योजना के तहत गठित संयुक्त टीम करेगी जिलेभर के स्कूल वाहनों का निरीक्षण

गुरुग्राम, 5 जुलाई। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के निर्देशों तथा डीसी उत्तम सिंह के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों की सुरक्षित स्कूल आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुग्राम जिले में 6 जुलाई से स्कूल बसों का विशेष संयुक्त जांच अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान लगातार 15 दिनों तक चलेगा, जिसके दौरान जिले के विभिन्न स्कूलों में संचालित लगभग 4500 स्कूल बसों की व्यापक जांच की जाएगी।

एडीटीओ एवं सहायक सचिव आरटीए हरेंद्र वीर ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि डीसी उत्तम सिंह ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को प्रभावी एवं समयबद्ध ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रत्येक स्कूल वाहन सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी तथा मोटर वाहन अधिनियम के निर्धारित मानकों पर खरा उतर सके।

एडीटीओ ने बताया कि डीसी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से गठित संयुक्त टीम स्कूल बसों का निरीक्षण करेगी। अभियान में डीसीपी ट्रैफिक, एडीटीओ-सह-सचिव आरटीए, महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज, गुरुग्राम, बादशाहपुर, पटौदी, मानेसर एवं सोहना के एसडीएम अथवा उनके प्रतिनिधि, जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि तथा रोड सेफ्टी अधिकारी (आरएसओ) शामिल रहेंगे। सभी विभागों की संयुक्त टीम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलेभर में स्कूल बसों का निरीक्षण करेगी।

उन्होंने बताया कि आगामी 15 दिनों के दौरान जिले के विभिन्न विद्यालयों में संचालित करीब 4500 स्कूल बसों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। निरीक्षण के दौरान प्रत्येक स्कूल बस के पंजीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट एवं बीमा की वैधता की जांच की जाएगी। इसके अलावा चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, बैज, मेडिकल फिटनेस एवं पुलिस सत्यापन, बस परिचालक (अटेंडेंट/हेल्पर) की उपलब्धता, स्पीड गवर्नर, जीपीएस एवं सीसीटीवी कैमरे (जहां लागू हों), अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट, आपातकालीन निकास, रिफ्लेक्टिव टेप, स्कूल बस की निर्धारित मार्किंग तथा आपातकालीन संपर्क विवरण सहित सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी एवं मोटर वाहन नियमों के तहत निर्धारित अन्य सभी सुरक्षा मानकों का भी गहन निरीक्षण किया जाएगा। अभियान के दौरान निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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Author: Bharat Sarathi

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