बिना पंजीकरण पालतू कुत्ता रखना नियमों का उल्लंघन, सार्वजनिक सुरक्षा एवं नागरिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए निर्देश
गुरुग्राम, 24 जून। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर में पालतू कुत्तों के पंजीकरण, नियंत्रण एवं सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। निगमायुक्त प्रदीप दहिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को अपने पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय
नगर निगम को पिछले कुछ समय से पालतू कुत्तों द्वारा काटने की घटनाओं, सार्वजनिक स्थलों पर अनियंत्रित घूमने, बिना पंजीकरण कुत्ते रखने तथा निर्धारित नियमों की अवहेलना से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन घटनाओं को देखते हुए नागरिकों की सुरक्षा एवं जनस्वास्थ्य के हित में यह निर्णय लिया गया है।
पालतू कुत्तों का पंजीकरण होगा अनिवार्य
आदेश के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना और समय-समय पर उसका नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए पालतू पशु मालिक ऑनलाइन पोर्टल अथवा नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्रों (सीएफसी) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ मालिक का पहचान पत्र, कुत्ते का फोटो, रेबीज टीकाकरण प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
पालतू कुत्ता मालिकों के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश
नगर निगम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पालतू कुत्ते को हर समय नियंत्रण में रखना होगा, सार्वजनिक सड़कों, पार्कों, ग्रीन बेल्ट एवं बाजारों में उसे खुला नहीं छोड़ा जा सकेगा, घर से बाहर ले जाते समय पट्टा लगाना अनिवार्य होगा, कुत्ते के मल-मूत्र की सफाई की जिम्मेदारी संबंधित मालिक की होगी, रेबीज सहित अन्य निर्धारित टीकाकरण समय-समय पर कराना अनिवार्य होगा तथा कुत्ते द्वारा किसी व्यक्ति या पशु को नुकसान पहुंचाने, डराने या हमला करने की स्थिति में मालिक जिम्मेदार होगा।
खतरनाक नस्लों के लिए विशेष प्रावधान
नगर निगम ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा चिन्हित खतरनाक एवं आक्रामक नस्लों के कुत्तों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें पिटबुल टेरियर, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटीनो, केन कोर्सो, अकिता, मास्टिफ सहित अन्य चिन्हित नस्लें शामिल हैं। ऐसे कुत्तों के मालिकों को तत्काल पंजीकरण कराने, हमेशा नियंत्रण बनाए रखने, पट्टा एवं मुँह पर सुरक्षा कवर (मज़ल) का उपयोग करने तथा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वाले पालतू पशु मालिकों के विरुद्ध हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, हरियाणा नगर निगम (कुत्तों का पंजीकरण एवं नियंत्रण) उपविधि, 2008 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
नागरिकों से सहयोग की अपील
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने पालतू कुत्तों का समय पर पंजीकरण कराएं तथा निर्धारित नियमों का पालन करें, ताकि शहर में सार्वजनिक सुरक्षा, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह पहल नागरिकों, पशु प्रेमियों और समाज के व्यापक हित को ध्यान में रखकर लागू की गई है।







