महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध आपत्तिजनक वीडियो मामले में गुरुग्राम पुलिस की सख्त कार्रवाई

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नामजद आरोपियों को नोटिस जारी करने की तैयारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने की प्रक्रिया शुरू

राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत और स्वतः संज्ञान के आधार पर दर्ज हुआ मामला

हिमांशु जांगड़ा और प्रणीत मोरे की पहचान, जांच में शामिल होने के लिए भेजे जाएंगे नोटिस

गुरुग्राम, 16 जून। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गुरुग्राम पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक आपत्तिजनक वीडियो के मामले में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की है। इस संबंध में थाना डीएलएफ फेज-2 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 67 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 294, 353(3), 75(2) एवं 75(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त शिकायत तथा स्वतः संज्ञान के आधार पर यह अभियोग दर्ज किया गया। मामले की जांच के दौरान वीडियो से जुड़े नामजद आरोपियों हिमांशु जांगड़ा और प्रणीत मोरे की पहचान कर ली गई है। दोनों आरोपियों को जांच में शामिल होने के लिए विधिसम्मत नोटिस जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके बाद उनके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गुरुग्राम पुलिस ने महिलाओं की गरिमा को प्रभावित करने वाली उक्त वीडियो सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए भी त्वरित कदम उठाए हैं। संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को कानूनी अनुरोध एवं नोटिस भेजकर वीडियो को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, ताकि आपत्तिजनक सामग्री का आगे प्रसार रोका जा सके।

पुलिस आयुक्त गुरुग्राम के निर्देशन में मामले की गहनता से जांच की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की अस्मिता, सम्मान और सुरक्षा के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक अथवा गैर-कानूनी गतिविधि को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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Author: Bharat Sarathi

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