18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ : एसडीएम दिनेश लुहाच

पटौदी, 09 जून। पटौदी विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 अभियान के सफल संचालन को लेकर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एवं एसडीएम पटौदी दिनेश कुमार लुहाच ने की। कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के सभी 259 बीएलओ, 28 सुपरवाइजर तथा चुनाव कार्यालय से जुड़े कर्मचारियों ने भाग लिया।
प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत किए जाने वाले कार्यों, मतदाता सत्यापन प्रक्रिया तथा मतदाता सूची के अद्यतन संबंधी दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षक रजनीश सहरावत ने बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन, गणना प्रपत्र भरवाने तथा पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से अवगत कराया।
एसडीएम दिनेश लुहाच ने बताया कि एक जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र नागरिक इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसके बाद 14 जुलाई को मतदान केंद्रों का युक्तिकरण किया जाएगा। 21 जुलाई को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा, जबकि 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटान 21 अगस्त से 18 सितंबर तक किया जाएगा तथा 22 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
एसडीएम ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत वर्ष 2002 की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को अपना गणना प्रपत्र फोटो सहित भरकर बीएलओ को जमा कराना होगा। जिन नागरिकों का नाम पूर्व सूची में शामिल नहीं है, उन्हें अपने सत्यापित दस्तावेजों के साथ गणना प्रपत्र जमा कराना होगा। प्रत्येक मतदाता को भरा हुआ गणना प्रपत्र बीएलओ को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि यदि कोई मतदाता अपना गणना प्रपत्र वापस जमा नहीं करता है तो बीएलओ उसके पते पर कम से कम तीन बार संपर्क करेंगे। इसके बावजूद यदि गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होता है तो नियमानुसार ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में केवल उन्हीं व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाएंगे जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त होंगे। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं।
एसडीएम ने बताया कि यदि कोई मतदाता बीएलओ अथवा निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। उन्होंने सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया।








