मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए 15 जून से चलेगा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी उत्तम सिंह की मतदाताओं से सहयोग की अपील, गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं
गुरुग्राम, 06 जून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन – एसआईआर 2026) अभियान के अंतर्गत जिले में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) आगामी 15 जून से घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके तथा अपात्र, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं का रिकॉर्ड भी अद्यतन किया जा सके।
मतदाताओं को यह देनी होगी बीएलओ को जानकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी उत्तम सिंह ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के तहत बीएलओ मतदाताओं को गणना प्रपत्र (एन्यूमेरेशन फॉर्म) उपलब्ध कराएंगे ताकि मतदाता सूची में दर्ज विवरण का सत्यापन किया जा सके। इस दौरान बीएलओ मतदाताओं से मोबाइल नंबर, आधार संख्या (स्वैच्छिक), जन्म तिथि, माता-पिता अथवा पति-पत्नी का नाम तथा अन्य आवश्यक विवरण प्राप्त करेंगे। गणना प्रपत्र पर मतदाता का नवीनतम फोटो भी संलग्न होगा।
वर्ष 2002 की मतदाता सूची से होगा मिलान, पहचान के लिए यह होंगे दस्तावेज
डीसी ने बताया कि निर्वाचन विभाग के अनुसार वर्ष 2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं अथवा उनके माता-पिता का नाम दर्ज है, उन्हें केवल गणना प्रपत्र भरकर देना होगा। यदि किसी नागरिक अथवा उसके माता-पिता का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे नागरिकों को अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए निर्धारित दस्तावेजों में से कम से कम एक दस्तावेज संलग्न करना होगा।
दस्तावेजों में पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि अथवा संपत्ति संबंधी अभिलेख सहित निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैध दस्तावेज शामिल हैं।
गणना प्रपत्र नहीं जमा कराने पर होगी जांच
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई मतदाता गणना प्रपत्र जमा नहीं करता है तो उसके मामले की नियमानुसार जांच की जाएगी। वहीं जिन परिवारों में कोई सदस्य 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है, वह भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकता है।
अभियान के तहत यह भी होंगे काम
डीसी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाताओं के नाम में सुधार, पता परिवर्तन, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन तथा नए पात्र मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया भी संचालित की जा रही है। इसके लिए फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा।
विशेष गहन पुनरीक्षण में बीएलओ का करें सहयोग
डीसी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर जब भी बीएलओ आपके गांव, वार्ड, कॉलोनी, सेक्टर, रेजिडेंशियल सोसाइटी में पहुंचे तो उन्हें सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं तथा आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराकर मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने में सहयोग दें। मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करने के साथ-साथ निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in एवं ECINet के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए शुद्ध एवं अद्यतन मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सभी पात्र नागरिक विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।







