एसआईआर को लेकर एडीसी सोनू भट्ट ने ली ईआरओ व एईआरओ की बैठक
विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की नियमित मॉनिटरिंग तथा समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश
गुरुग्राम, 3 जून। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को पूरी गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक एवं त्रुटिहीन बनाना है, ताकि सूची में शामिल प्रत्येक नाम पात्र और वास्तविक हो। जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए काम करें। यह निर्देश एडीसी सोनू भट्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर)-2026 की तैयारियों को लेकर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) तथा सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) के साथ बैठक में दिए। इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने राज्य के सभी उपायुक्त से वीसी द्वारा अभियान की रूपरेखा, अधिकारियों की जिम्मेदारियों तथा विभिन्न चरणों के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की।
एडीसी ने वीसी के उपरांत निर्देश दिए कि अभियान के तहत मतदाता सूची से मृत, स्थानांतरित तथा अन्य अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, जबकि 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का आधार है और इस दिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने निर्देश दिए कि 5 जून से 15 जून तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाए, इसके उपरांत 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण करवाये।
एडीसी सोनू भट्ट ने सभी ईआरओ एवं एईआरओ को निर्देश दिए कि वे अभियान की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें तथा अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वे कार्य की निरंतर समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए और सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी एवं गंभीरता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
एडीसी ने जिला के नागरिकों विशेषकर आरडब्ल्यूए से भी अपील करते हुए कहा कि जब भी बीएलओ घर-घर सर्वेक्षण के लिए आएं तो उन्हें सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। परिवार अथवा आसपास के मृत, स्थानांतरित या अन्य अपात्र मतदाताओं की जानकारी साझा करें तथा 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए आवश्यक विवरण अवश्य उपलब्ध करवाएं।
उन्होंने सभी एसडीएम से कहा कि वे राजनीतिक दलों से संपर्क करें और जिन राजनीतिक दलों ने अभी तक बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) की नियुक्ति नहीं की है, वे इसे शीघ्र पूरा करवाये ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सफल बनाया जा सके।
बैठक में गुरुग्राम के एसडीएम हितेंद्र शर्मा, पटौदी के एसडीएम दिनेश लुहाच, सीटीएम ज्योति नागपाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।








