पूर्व एसडीएम पर कानूनी शिकंजा: परमजीत चहल के बाद रविंदर कुमार को भी सेशन कोर्ट से समन

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दोनों अधिकारियों को 7 मई को पेश होने का आदेश, वकील ने लगाए दुरुपयोग और गंभीर आपराधिक आरोप

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गुरुग्राम, 30 अप्रैल 2026 | गुरुग्राम में प्रशासनिक अधिकारियों और एक वकील के बीच विवाद अब गंभीर कानूनी मोड़ ले चुका है। पहले पूर्व एसडीएम परमजीत चहल को समन जारी होने के बाद अब पूर्व एसडीएम गुरुग्राम रविंदर कुमार को भी सेशन कोर्ट ने पेश होने के लिए तलब किया है।

कोर्ट में दर्ज शिकायत संख्या CRR-225-2026 (मुकेश कुल्थिया बनाम एसडीएम गुरुग्राम रविंदर कुमार) के तहत अदालत ने रविंदर कुमार को 7 मई 2026 को पेश होने के लिए समन जारी किए हैं। इससे पहले शिकायत संख्या CRR-165-2026 में पूर्व एसडीएम परमजीत चहल को भी इसी तारीख पर पेश होने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

शिकायतकर्ता एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने दोनों अधिकारियों पर कानून के उल्लंघन, पद के दुरुपयोग, हत्या के प्रयास और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दोनों अधिकारी कथित रूप से कुछ साजिशकर्ताओं और निहित स्वार्थों के दबाव में कार्य कर रहे थे, जिससे न केवल उनका बल्कि आम नागरिकों का भी उत्पीड़न हुआ और मौलिक अधिकारों का हनन हुआ।

एडवोकेट कुल्थिया ने इसे प्रशासनिक पद के खुले दुरुपयोग का मामला बताते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

इस मामले में अदालत द्वारा समन जारी किया जाना इसकी गंभीरता को दर्शाता है। अब यह प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा और अंतिम निर्णय अदालत द्वारा ही लिया जाएगा।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आरोपों में प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलते हैं, तो यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही और अधिकारों के दुरुपयोग जैसे अहम मुद्दों को लेकर एक बड़ा कानूनी विवाद बन सकता है।

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Author: Bharat Sarathi

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