छुट्टी लेने से पहले 15 दिन पूर्व आवेदन अनिवार्य, डीएचबीवीएन प्रबंधन के निर्देश जारी
गुरुग्राम, 25 अप्रैल 2026 । विक्रम सिंह, प्रबंध निदेशक, दक्षिण एवं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के निर्देशानुसार डीएचबीवीएन प्रबंधन ने निगम कर्मचारियों द्वारा बिना स्वीकृति अवकाश पर जाने की प्रवृत्ति पर सख्ती करते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। अब सभी कर्मचारियों को अवकाश पर जाने से कम से कम 15 दिन पहले संबंधित कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को पूर्ण विवरण सहित आवेदन देना अनिवार्य होगा।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रबंधन के संज्ञान में आया है कि कई कर्मचारी अवकाश स्वीकृत होने से पहले ही छुट्टी पर चले जाते हैं तथा समय पर आवेदन भी प्रस्तुत नहीं करते, जिससे अन्य कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार पड़ता है और दैनिक कार्य प्रभावित होता है।
निगम प्रवक्ता संजय चुघ ने बताया कि जारी निर्देशों के अनुसार, भविष्य में यदि कोई कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध निगम के प्रचलित नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रबंध निदेशक, विक्रम सिंह की स्वीकृति से सभी विभागाध्यक्षों एवं मुख्यालय के सभी संबंधित अधिकारियों, मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं तथा कार्यकारी अभियंताओं को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।







