चंडीगढ़, 23 अप्रैल- हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोग को विभिन्न जिलों से यह प्रश्न प्राप्त हो रहे थे कि अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति (SC) तथा पिछड़ा वर्ग ‘A’ एवं ‘B’ श्रेणी के व्यक्तियों की हरियाणा में नगर निकाय चुनावों में आरक्षण हेतु क्या पात्रता होगी। प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में 14 फरवरी 2025 को सभी उपायुक्तों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद पुनः शंकाएँ प्राप्त होने के चलते उक्त स्पष्टीकरण को दोबारा सभी जिलों में भेजा गया है, ताकि संबंधित अधिकारी इसे भली-भांति समझकर अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधि एवं विधायी विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, अन्य राज्य से जारी अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग ‘A’ एवं ‘B’ के प्रमाण पत्र के आधार पर हरियाणा में नगर निकाय चुनावों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
विवाह के आधार पर भी नहीं मिलेगी पात्रता
प्रवक्ता ने बताया कि यदि कोई महिला अन्य राज्य से संबंधित है, तो केवल विवाह के आधार पर उसे हरियाणा में संबंधित श्रेणी के आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा, भले ही उसकी जाति हरियाणा की सूची में शामिल हो।
चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए सख्त पालन के निर्देश
उन्होंने कहा कि सभी रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमों के अनुरूप संपन्न हो सके।








