पूर्व एसडीएम परमजीत चहल पर गंभीर आरोप, सेशन कोर्ट ने जारी किए समन

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समन जारी होते ही गरमाया मामला, पूर्व एसडीएम पर गंभीर आरोपों से बढ़ी कानूनी हलचल

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गुरुग्राम, 18 अप्रैल 2026 | गुरुग्राम में एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और वकील के बीच विवाद अब कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। गुरुग्राम कोर्ट में दायर एक आपराधिक शिकायत में पूर्व सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) परमजीत चहल को सेशन कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किए गए हैं।

मामला शिकायत संख्या CRR-165-2026, मुकेश कुल्थिया बनाम परमजीत चहल के रूप में दर्ज है, जिसकी जानकारी कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर सामने आई है। शिकायतकर्ता एडवोकेट मुकेश कुल्थिया के अनुसार, उन्होंने चहल के खिलाफ कानून के उल्लंघन, सरकारी पद के दुरुपयोग, हत्या के प्रयास तथा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे गंभीर आरोपों के तहत आपराधिक मुकदमा दायर किया है।

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एडवोकेट कुल्थिया का आरोप है कि तत्कालीन एसडीएम परमजीत चहल कथित रूप से कुछ साजिशकर्ताओं और निहित स्वार्थों के दबाव में कार्य कर रहे थे, जिसके चलते न केवल उनका बल्कि आम जनता का भी उत्पीड़न हुआ और मौलिक अधिकारों का हनन हुआ।

उन्होंने इसे पद के खुले दुरुपयोग का मामला बताते हुए कहा कि यह आचरण सीधे-सीधे कानूनी प्रावधानों के विपरीत है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है।

इस मामले में अदालत द्वारा समन जारी किया जाना अपने आप में इसकी गंभीरता को दर्शाता है। अब यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा और अंतिम निर्णय अदालत द्वारा लिया जाएगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आरोपों में प्रथम दृष्टया दम पाया जाता है, तो यह प्रकरण एक बड़े कानूनी विवाद का रूप ले सकता है, जिसमें प्रशासनिक जवाबदेही और अधिकारों के दुरुपयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे केंद्र में होंगे।

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Author: Bharat Sarathi

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