म्यूनिसिपल एरिया में मीट की दुकानें खोलने पर लगाया- प्रतिबंध शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

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आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई

चण्डीगढ़, 19 मार्च- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने नवरात्रों के पावन अवसर के दौरान राज्य की सभी म्युनिसिपल एरिया के संवेदनशील स्थानों के आसपास मीट की दुकानें खोलने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश जारी किए है।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1976 के रेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ मीट एक्ट के तहत  धार्मिक, उपासना केंद्रों एवं शैक्षणिक स्थानों के आसपास मीट की दुकानों को खोलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, स्थानीय निकायों के लाईसेंस अधिकारी की अनुमति लिए बिना कोई भी मीट की दुकान नहीं खोली जा सकती।

शहरी निकाय मंत्री ने कहा कि नवरात्रि के दौरान शहरी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किये गये है। जारी आदेशानुसार, नवरात्रों के दौरान म्यूनिसिपल एरिया में मीट की दुकान खोलने के लिए लाइ‌सेंसिंग ऑथोरिटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। लाईसेंसिंग ऑथोरिटी की अनुमति के बिना दुकान खोलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने आदेशों में कहा कि सभी म्यूनिसिपल अधिकारी नियमित रूप से संबंधित म्युनिसिपल एरिया की मीट की दुकानों की मॉनिटरिंग करने के लिए पुख्ता प्रबंध करें और इन आदेशों की कड़ाई से पालना करना सुनिश्चित करें। जारी आदेशों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी प्रकार की लापरवाही एवं उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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Author: Bharat Sarathi

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