हरियाणा नगर पालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत नागरिक सहभागिता को मिलेगा बढ़ावा
गुरुग्राम, 21 जनवरी। नगर निगम गुरुग्राम ने नागरिकों की भागीदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा नगर पालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत एरिया सभाओं का गठन कर दिया है। इस संबंध में सार्वजनिक सूचना निगम प्रशासन द्वारा जारी की गई है, जिसका उद्देश्य शहरी प्रशासन और सेवा वितरण प्रणाली में नागरिकों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना है।
जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एमसीजी/सीएमसी/2026/2087 दिनांक 20 जनवरी 2026 के तहत नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्राधिकार में एरिया सभाओं का गठन किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी नगर निगम गुरुग्राम की आधिकारिक वेबसाइट www.mcg.gov.in पर आम जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई है। निगम ने स्पष्ट किया है कि एरिया सभा के गठन से संबंधित शक्तियां, दायित्व तथा उनके माध्यम से किए जाने वाले कार्यों का विवरण हरियाणा नगर पालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2008 में स्पष्ट रूप से वर्णित है। यह अधिनियम भी निगम की वेबसाइट पर नागरिकों के अवलोकन हेतु उपलब्ध है, ताकि आमजन अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों से भली-भांति परिचित हो सकें।
नगर निगम गुरुग्राम का मानना है कि एरिया सभाओं के गठन से स्थानीय स्तर पर समस्याओं की पहचान, समाधान और विकास कार्यों की निगरानी में नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर शहरी शासन को मजबूती मिलेगी। निगम प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे एरिया सभाओं के माध्यम से नगर विकास में सक्रिय सहयोग करें।









