गुरुग्राम, 21 जनवरी 2026। प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के निर्देशानुसार दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए सरल प्रक्रिया की गई है।
निगम ने ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को बेहतर, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सेल्स इंस्ट्रक्शन नंबर- 03/2026 जारी किए हैं।
मुख्य अभियंता वाणिज्यिक, डीएचबीवीएन द्वारा निगम के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए ये निर्देश जारी किए गए। इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के कैप्टिव स्टेटस के निर्धारण, ओपन एक्सेस समझौतों के निष्पादन हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा लॉग-इन क्रेडेंशियल जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। कैप्टिव स्टेटस के सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट सूची निर्धारित की गई है, जिससे आवेदनों के निपटारे में अनावश्यक विलंब न हो।
निगम प्रवक्ता संजय चुघ ने बताया कि मीडियम टर्म एवं लॉन्ग टर्म ओपन एक्सेस समझौते तथा बैंकिंग एग्रीमेंट के निष्पादन हेतु मुख्य अभियंता वाणिज्यिक को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाया गया है। साथ ही, कैप्टिव उपभोक्ताओं के स्टेटस का वार्षिक मूल्यांकन कंपनी सेक्रेटरी एवं एसई सीबीओ द्वारा किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, सभी तकनीकी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को लॉग-इन क्रेडेंशियल बिना अतिरिक्त प्रबंधन स्वीकृति के जारी करने का प्रावधान किया गया है। निगम प्रबंधन ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आए और उपभोक्ताओं को शीघ्र लाभ मिल सके।







