जनवरी, 2026 के अंत में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत संपत्तियों की ई-नीलामी करेगा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

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चण्डीगढ़, 12 जनवरी – हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ई-नीलामी नीति 19 सितम्बर, 2025 की धारा संख्या-4 में संशोधन के अनुसार, मेजर साईट्स (व्यावसायिक साईट्स, होटल साईट्स एवं बहु-मंजिला ईमारत) के लिए अब सिर्फ न्यूनतम दो ईएमडी अनिवार्य होंगी, जिसकी नीलामी 31 जनवरी, 2026 की जाएगी।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रवक्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण द्वारा सभी जोनस की आवासीय व व्यावसायिक साईट्स ( प्रेफरेंशियल), नर्सिंग होम साईट्स, क्लिनिक साईट्स व सभी स्कूल साईट्स के लिए 28 जनवरी को नीलामी की जाएगी। इसी प्रकार, गुरुग्राम और रोहतक ज़ोन के आवासीय व व्यावसायिक साईट्स (सामान्य) के लिए 29 जनवरी को नीलामी की जाएगी। जिला फरीदाबाद, हिसार और पंचकूला ज़ोन के आवासीय व व्यावसायिक साईट्स (सामान्य) हेतु 30 जनवरी, 2026 को नीलामी की जाएगी। 

उन्होंने बताया कि सभी जोनस की प्रमुख स्थलों जैसे कि व्यावसायिक, होटल, अस्पताल, संस्थागत तथा बहु-मंजिला इमारत स्थलों के लिए ई-नीलामी 31 जनवरी, 2026 को की जाएगी।

उन्होंने बताया कि ई-नीलामी सुबह 10 बजे शुरू की जाएगी। स्थलों की पूरी जानकारी और ई-नीलामी की नियम और शर्तें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आने वाली ई-नीलामी की अधिक जानकारी प्राधिकरण की वैबसाइट http://hsvphry.org.in तथा हेल्पलाइन नंबर 1800-180-3030 पर प्राप्त की जा सकती है।

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Author: Bharat Sarathi

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