हरियाणा में एसपीआईओ से आरटीआई दंड की शीघ्र वसूली के निर्देश

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चंडीगढ़, 30 दिसंबर—हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के तहत राज्य जन सूचना अधिकारियों (एसपीआईओ) पर लगाए गए दंड की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए।

आज यहां हुई एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि यह दंड संबंधित एसपीआईओ से मासिक किस्तों में सीधे वसूल किया जाए।

श्री रस्तोगी ने कहा कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने दोहराया कि आरटीआई आवेदनों का समयबद्ध निपटारा और वैधानिक समय-सीमा का पालन सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि अधिनियम की भावना को सुदृढ़ किया जा सके और प्रशासन पर जन विश्वास मजबूत हो।

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Author: Bharat Sarathi

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